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हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, गिरफ्तारी को दी है चुनौती

Updated at : 28 Feb 2024 6:13 PM (IST)
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झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन

झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से आज भी कोई राहत नहीं मिली. बुधवार (28 फरवरी) को झारखंड हाईकोर्ट में हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई हुई.

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झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार (28 फरवरी) को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हेमंत सोरेन की याचिका पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया.

झारखंड हाईकोर्ट में हुई हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट में दाखिल हेमंत सोरेन की याचिका पर खंडपीठ ने सुनवाई की. हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने पैरवी की. उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने की कोई वजह नहीं है. उन्होंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है, जिसके लिए उनके मुवक्किल को पीएमएलए के अपराध में गिरफ्तार किया जाए.

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कपिल सिब्बल ने की हेमंत सोरेन की पैरवी

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हेमंत सोरेन की पैरवी करते हुए कपिल सिब्बल ने खंडपीठ को बताया कि ऐसी कोई वजह नहीं है, जिसके लिए हेमंत सोरेन को पीएमएलए के अपराध का दोषी ठहराया जाए. सिब्बल ने बार-बार और जोर देकर कहा कि जिस मामले में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया है, वह प्रेडिकेट ऑफेंस नहीं है. इसलिए ईडी की कार्रवाई और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी दोनों गैरकानूनी है.

एसवी राजू ने रखा ईडी का पक्ष

केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से कोर्ट में पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कपिल सिब्बल की दलीलों का विरोध किया. उन्होंने कहा कि कानून का उल्लंघन करके जमीन की खरीद-बिक्री हुई है. ज्ञात हो कि राजधानी रांची में कागजात में हेराफेरी करके जमीन की खरीद मामले में हेमंत सोरेन को ईडी ने 31 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया था. हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी और ईडी की कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है.

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Mithilesh Jha

लेखक के बारे में

By Mithilesh Jha

मिथिलेश झा PrabhatKhabar.com में पश्चिम बंगाल राज्य प्रमुख (State Head) के रूप में कार्यरत वरिष्ठ पत्रकार हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 32 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. उनकी रिपोर्टिंग राजनीति, सामाजिक मुद्दों, जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि और अन्य समसामयिक विषयों पर केंद्रित रही है, जिससे वे क्षेत्रीय पत्रकारिता में एक विश्वसनीय और प्रामाणिक पत्रकार के रूप में स्थापित हुए हैं. अनुभव : पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार में 3 दशक से अधिक काम करने का अनुभव है. वर्तमान भूमिका : प्रभात खबर डिजिटल (prabhatkhabar.com) में पश्चिम बंगाल के स्टेट हेड की भूमिका में हैं. वे डिजिटल न्यूज कवर करते हैं. तथ्यात्मक और जनहित से जुड़ी पत्रकारिता को प्राथमिकता देते हैं. वर्तमान में बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 पर पूरी तरह से फोकस्ड हैं. भौगोलिक विशेषज्ञता : उनकी रिपोर्टिंग का मुख्य फोकस पश्चिम बंगाल रहा है, साथ ही उन्होंने झारखंड और छत्तीसगढ़ की भी लंबे समय तक ग्राउंड-लेवल रिपोर्टिंग की है, जो उनकी क्षेत्रीय समझ और अनुभव को दर्शाता है. मुख्य विशेषज्ञता (Core Beats) : उनकी पत्रकारिता निम्नलिखित महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्रों में गहरी विशेषज्ञता को दर्शाती है :- राज्य राजनीति और शासन : झारखंड और पश्चिम बंगाल की राज्य की राजनीति, सरकारी नीतियों, प्रशासनिक निर्णयों और राजनीतिक घटनाक्रमों पर निरंतर और विश्लेषणात्मक कवरेज. सामाजिक मुद्दे : आम जनता से जुड़े सामाजिक मुद्दों, जनकल्याण और जमीनी समस्याओं पर केंद्रित रिपोर्टिंग. जलवायु परिवर्तन और नवीकरणीय ऊर्जा : पर्यावरणीय चुनौतियों, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और रिन्यूएबल एनर्जी पहलों पर डेटा आधारित और फील्ड रिपोर्टिंग. डाटा स्टोरीज और ग्राउंड रिपोर्टिंग : डेटा आधारित खबरें और जमीनी रिपोर्टिंग उनकी पत्रकारिता की पहचान रही है. विश्वसनीयता का आधार (Credibility Signal) : तीन दशकों से अधिक की निरंतर रिपोर्टिंग, विशेष और दीर्घकालिक कवरेज का अनुभव तथा तथ्यपरक पत्रकारिता के प्रति प्रतिबद्धता ने मिथिलेश झा को पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत के लिए एक भरोसेमंद और प्रामाणिक पत्रकार के रूप में स्थापित किया है.

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