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झारखंड की आधी आबादी को नहीं पता इस योजना के बारे में, दिव्यांगों को मिलता है हर माह 1 हजार रुपये

Updated at : 21 Mar 2025 4:04 PM (IST)
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jharkhand swami vivekananda pension yojana, Symbolic Pic

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Jharkhand Government Schemes: स्वामी विवेकानंद निशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के तहत झारखंड सरकार दिव्यागों को 1 हजार रुपये प्रति माह सहायता राशि देती है. इस आलेख में हम आपको इस योजना से जुड़ी सारी जानकारी देंगे.

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Jharkhand Government Schemes, रांची : झारखंड सरकार ने हाल ही में दिव्यांग नागरिकों के लिए वाल्मिकी योजना शुरू की है. इसके तहत दिव्यांग छात्रों को हर माह 4 हजार रुपये महीना दिये जाने का प्रावधान है. हालांकि इसका लाभ अनाथ छात्रों को भी मिलेगा. लेकिन राज्य सरकार ने दिव्यागों के लिए पहले से ही एक योजना चला रही है. जिसके बारे में झारखंड के आधी आबादी को नहीं मालूम है. इस योजना का नाम “स्वामी विवेकानंद निशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना” (Jharkhand Swami Vivekananda Yojana) है. इसके तहत तहत योग्य लाभार्थियों को हर महीने 1,000 रुपये की महीने की वित्तीय सहायता दी जाती है. यह सहायता डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में जमा की जाती है.

कौन लोग ले सकते हैं इसका लाभ

स्वामी विवेकानंद निशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना का लाभ केवल झारखंड के स्थायी निवासी ही उठा सकते हैं. इसका लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु कम से कम पांच वर्ष होनी चाहिए. साथ ही वह विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, अत्याधिक सहायता की आवश्यकता वाले विकलांगता जैसी श्रेणियों में शामिल हो. योजना के तहत आवेदन करने के लिए 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्ति के पास आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र होना अनिवार्य है. इस योजना का लाभ लेने के लिए एक शर्त ये है कि इस योजना का लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं. सरकारी कर्मचारी, पेंशनभोगी और आयकरदाता परिवार इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे.

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सामाजिक सुरक्षा कार्यालय में जाकर कर सकते हैं आवेदन

सरकार का मानना है कि यह योजना दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक होगी. उन्हें जीवन-यापन के लिए आवश्यक आर्थिक सहायता की जरूरत है. इच्छुक व्यक्ति नजदीकी सामाजिक सुरक्षा कार्यालय में जाकर या ऑनलाइन आवेदन कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. इस पहल के माध्यम से राज्य सरकार दिव्यांगजनों को मुख्यधारा में लाने और उनके जीवन स्तर को सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रही है .

आवेदन के लिए इन जरूरी दस्तावेज का होना है आवश्यक

  1. इस योजना का लाभ लेने के लिए विकलांगता प्रमाण पत्र के साथ साथ सरकारी मान्यता प्राप्त चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी की आवश्यकता पड़ती है.
  2. साथ ही आयु प्रमाण पत्र, (यदि आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम है) जन्म प्रमाण पत्र की प्रति. विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्राचार्य द्वारा सत्यापित आयु प्रमाण पत्र भी मान्य होगा
  3. पहचान प्रमाण पत्र , यदि आवेदक की आयु 18 वर्ष या अधिक है, तो मतदाता पहचान पत्र (Voter ID) की फोटोकॉपी आवश्यक है.
  4. आधार कार्ड की प्रति, यदि आवेदक के पास आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है, तो उसे एक स्व-घोषणा पत्र (Self-Declaration) प्रस्तुत करना होगा.
  5. बैंक खाता विवरण बैंक पासबुक की प्रथम पृष्ठ की फोटोकॉपी जिसमें खाता संख्या और बैंक की जानकारी स्पष्ट रूप से दिखती हो.

इनपुट: लीजा बाखला

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Sameer Oraon

लेखक के बारे में

By Sameer Oraon

इंटरनेशनल स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मीडिया से बीबीए मीडिया में ग्रेजुएट होने के बाद साल 2019 में भारतीय जनसंचार संस्थान दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया. 5 साल से अधिक समय से प्रभात खबर में डिजिटल पत्रकार के रूप में कार्यरत हूं. इससे पहले डेली हंट में बतौर प्रूफ रीडर एसोसिएट के रूप में काम किया. झारखंड के सभी समसामयिक मुद्दे खासकर राजनीति, लाइफ स्टाइल, हेल्थ से जुड़े विषयों पर लिखने और पढ़ने में गहरी रुचि है. तीन साल से अधिक समय से झारखंड डेस्क पर काम कर रहा हूं. फिर लंबे समय तक लाइफ स्टाइल के क्षेत्र में भी काम किया हूं. इसके अलावा स्पोर्ट्स में भी गहरी रुचि है.

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