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हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश का पालन करने का निर्देश दिया

Updated at : 05 Jul 2025 12:27 AM (IST)
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हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश का पालन करने का निर्देश दिया

झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को हाइकोर्ट के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है.

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रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को हाइकोर्ट के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है. शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने जल संसाधन विभाग के सचिव व मुख्य अभियंता द्वारा आदेश का पालन नहीं किये जाने पर नाराजगी जतायी और उन्हें चार सप्ताह में आदेश का पालन करने का निर्देश दिया. सुनवाई के दौरान जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव प्रशांत कुमार, मुख्य अभियंता हजारीबाग मो जमील अख्तर, अधीक्षण अभियंता संजीव कुमार और कार्यपालक अभियंता रंजीत कुजूर अदालत में सशरीर उपस्थित थे. इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि प्रार्थी को वेतन दे दिया गया है. इसका प्रार्थी की ओर से विरोध किया गया और अदालत को बताया गया कि सरकार गलत गणना कर अदालत को गुमराह कर रही है. उल्लेखनीय है कि तेनुघाट जल संसाधन विभाग के कार्यालय में चतुर्थ वर्गीय पद पर नियुक्त लखन यादव से 20 वर्षों से तृतीय वर्ग के कर्मचारी का कार्य लिया जा रहा है. उन्होंने याचिका दायर कर कहा था कि चतुर्थ वर्ग के पद पर नियुक्त करने के बाद उनसे तृतीय वर्ग के पद का काम लिया जा रहा है, लेकिन वेतन चतुर्थ वर्ग का ही भुगतान किया जा रहा है. उन्होंने तृतीय वर्ग के पद के समान वेतन की मांग की थी. सरकार को तृतीय वर्ग का वेतन देने का निर्देश दिया गया. इस मामले में सरकार सुप्रीम कोर्ट तक गयी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी हाइकोर्ट के आदेश को सही बताया था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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