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प्रेम प्रसंग में रुकावट बन रही पत्नी की हत्या मामले में पति दोषी करार

Updated at : 27 Apr 2024 12:19 AM (IST)
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अपर न्याययुक्त एमसी झा की अदालत ने प्रेम प्रसंग में रुकावट बन रही पत्नी की हत्या करने के मामले में आरोपी पति ललित सिंह पूर्ति को दोषी करार दिया

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रांची. अपर न्याययुक्त एमसी झा की अदालत ने प्रेम प्रसंग में रुकावट बन रही पत्नी की हत्या करने के मामले में आरोपी पति ललित सिंह पूर्ति को दोषी करार दिया. साथ ही सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 30 अप्रैल की तिथि निर्धारित की. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाहों का बयान कलमबद्ध कराया गया था, जबकि बचाव पक्ष की ओर से दो गवाह प्रस्तुत किये गये थे. उल्लेखनीय है कि हत्या की यह घटना गोंदा थाना क्षेत्र में सात मार्च 2019 को घटित हुई थी. आरोपी पति का किसी महिला के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था. इसको लेकर पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता था. सात मार्च को भी पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ था. विवाद इतना बढ़ गया कि पति ने गैस सिलेंडर अपनी पत्नी के सिर पर मार की हत्या कर दी थी. इसकी सूचना सुबह 5:30 बजे आरोपी व मृतक के बेटे को मिली थी. घटना को लेकर गोंदा थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी. गिरफ्तारी के बाद से आरोपी ललित सिंह पूर्ति जेल में बंद है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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