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Ranchi news : तालाबों में डूबने से युवकों की मौत मामले में हाइकोर्ट सख्त

खंडपीठ ने राज्य सरकार व रांची नगर निगम को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दायर करने का निर्देश दिया

रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने छठ महापर्व के दाैरान रांची के तालाबों में तीन युवकों के डूबने से हुई माैत के मामले में स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान व जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने सुनवाई के दाैरान मामले को गंभीरता से लिया. खंडपीठ ने राज्य सरकार व रांची नगर निगम को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दायर करने का निर्देश दिया. खंडपीठ ने पूछा कि जब तालाब में लबालब पानी भरा हुआ था तथा वे खतरनाक घोषित किये गये थे, तो हादसे से बचने के लिए क्या कदम उठाये गये थे. मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 25 नवंबर की तिथि निर्धारित की. मामले की सुनवाई के दाैरान राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश व रांची नगर निगम की ओर से अधिवक्ता एलसीएन शाहदेव ने पैरवी की. उल्लेखनीय है कि राजधानी रांची स्थित मधुकम तालाब व अन्य जगहों पर पानी में डूबने से हुई मौत से संबंधित मीडिया रिपोर्ट को झारखंड हाइकोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए उसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया है. सुखदेव नगर थाना क्षेत्र स्थित मधुकम तालाब में डूबने से युवक की मौत हो गयी थी. इसी तालाब में दो नवंबर को फिर एक युवक की डूबने से माैत हो गयी थी. वहीं धुर्वा डैम में भी डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गयी थी.

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