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झारखंड: हाईकोर्ट ने कृषि सचिव अबु बकर सिद्दीख पर लगाया 25 हजार रुपए का जुर्माना, दिया ये आदेश

झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्र और न्यायमूर्ति आनंद सेन की अदालत ने यह फैसला सुनाया है. जुर्माने की राशि ‘झारखंड स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी’ में 14 दिनों के अंदर जमा करने का निर्देश दिया गया है. इस मामले पर अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होगी.

By Prabhat Khabar Print Desk
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झारखंड हाईकोर्ट
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प्रभात खबर

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