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Ranchi News : राजधानी रांची की सड़कों की मरम्मत के मामले में सरकार को जवाब देने के लिए मिला अंतिम मौका

चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई. मामले की अगली सुनवाई नाै अप्रैल को होगी.

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रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने राजधानी रांची की सड़कों व संपर्क पथों की जर्जर स्थिति को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी व राज्य सरकार का पक्ष सुना. इसके बाद खंडपीठ ने राज्य सरकार को जवाब दायर करने के लिए अंतिम अवसर प्रदान किया. मामले की अगली सुनवाई नाै अप्रैल को होगी.

राज्य सरकार को कई बार मिला समय

इससे पूर्व प्रार्थी अधिवक्ता शुभम कटारूका ने खंडपीठ को बताया कि राज्य सरकार को कई बार जवाब दायर करने के लिए समय मिला है, लेकिन अब तक सरकार ने जवाब दायर नहीं किया है. वहीं, राज्य सरकार की ओर से जवाब दायर करने के लिए पुन: समय देने का आग्रह किया गया. वहीं, रांची नगर निगम की ओर से अधिवक्ता एलसीएन शाहदेव ने शपथ पत्र दाखिल किया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी अधिवक्ता शुभम कटारूका ने जनहित याचिका दायर कर राजधानी रांची की जर्जर सड़कों व संपर्क पथों को दुरुस्त करने की मांग की है. याचिका में कहा गया है कि सड़कों की खराब स्थिति के कारण लोगों को परेशानी हो रही है. बड़ा तालाब के पास सेवा सदन जानेवाली सड़क की स्थिति भी ठीक नहीं है. सड़कों में गड्ढे हैं. इससे दुर्घटना की संभावना बनी रहती है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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