रांची. राष्ट्रीय महिला आयोग व सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में सभी विवि व कॉलेज कैंपस/कार्यस्थल पर महिला के साथ यौन शोषण व प्रताड़ना पर रोकथाम के लिए गाइडलाइन जारी की गयी है. यूजीसी के निर्देश पर इसे सभी विवि व कॉलेजों में लागू करने का निर्देश दिया गया है. इसके तहत सभी कैंपस में महिला अधिकारों की रक्षा, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने, सुरक्षित वातावरण तैयार करने, आंतरिक शिकायत निवारण समिति का गठन करना अनिवार्य किया गया है. सभी विवि व कॉलेज में युवा मंथन कैंपस कॉलिंग प्रोग्राम आरंभ करने का निर्देश दिया गया है. यूजीसी ने ऑनलाइन सर्टिफिकेशन प्रोग्राम ऑन जेंडर सेंसिटिविटी, इक्वेलिटी शुरू करने और डिजिटल सर्टिफिकेट देने की व्यवस्था करने के लिए कहा है. इसके अलावा इंटरेक्टिव लर्निंग एक्टिविटी, वर्कशॉप व सेमिनार का आयोजन करने, जेंडर इक्विलिटी के लिए डिजिटल शपथ, जेंडर सेंसिटिविटी अंबेसडर प्रोग्राम शुरू करने का निर्देश दिया है. अंबेसडर के रूप में चयनित चार छात्र, शिक्षक व कर्मचारी अपने संस्थान में लैंगिक समानता की पहल का नेतृत्व करेंगे. अंबेसडर जागरूकता अभियान, प्रतियोगिता, परामर्श सत्र व सामुदायित आउटरिच गतिविधियों का आयोजन करेंगे. संस्थान में सुरक्षा ऑडिट सुरक्षित वातावरण तैयार करेंगे.
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