रांची. खस्सी चोरी के विवाद में 20 साल पूर्व एक ही परिवार के सात लोगों को मौत के घाट उतारने के जुर्म में दोषी करार दिये गये चार अभियुक्तों को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनायी है. साथ ही सात हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. अपर न्यायायुक्त प्रथम की अदालत ने शनिवार को दोषी हरि महतो, विनोद महतो, टुसू नायक और झरिया महतो उर्फ झरिया मुंडा को उम्र कैद की सजा सुनायी. अदालत ने 20 फरवरी को इन सभी को दोषी करार दिया था.
27 फरवरी 2005 को रात में हुई थी घटना
यह घटना 27 फरवरी 2005 को रात में हुई थी. जिसमें मृतक परिवार के सदस्य एक साथ सो रहे थे. घटना को लेकर प्रकाश महतो ने धुर्वा(तुपुदाना) थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी.सुनवाई के दौरान प्रकाश महतो का बयान अहम रहा. विवाद को लेकर अभियुक्तों ने एक साथ मिलकर सूचक प्रकाश महतो के पिता मोहन महतो उर्फ बीरबल, उसकी सौतेली मां मंगरी देवी, उनकी नानी सोमारी देवी के साथ चार मासूम बच्चे आलोक महतो, अनिल महतो, सुनील महतो और उपेंद्र महतो की हत्या टांगी, बलुआ से कर दी थी.
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