-मामला केस की प्रत्येक सुनवाई में कोर्ट में उपस्थिति से छूट देने का.
रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने 1250 करोड़ रुपये के अवैध खनन मामले में आरोपी दाहू यादव के बेटे राहुल यादव की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की. केस की प्रत्येक सुनवाई में कोर्ट में उपस्थिति से प्रार्थी को छूट देने को लेकर दायर उनकी याचिका पर पक्ष सुनने के बाद अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (इडी) को जवाब दायर करने का निर्देश दिया. इसके लिए इडी को चार सप्ताह का समय प्रदान किया. मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह के बाद होगी. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता सब्यसाची ने पक्ष रखते हुए बताया कि अदालत के आदेश के आलोक में उन्हें मनी लॉउंड्रिंग के इस केस में प्रत्येक तिथि पर अदालत में उपस्थित होना पड़ता है. वह साहिबगंज से आते हैं तथा हस्ताक्षर करके चले जाते हैं, जिससे उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है. फिलहाल इस केस का ट्रायल नहीं चल रहा है. उन्होंने सुनवाई की प्रत्येक तिथि पर अदालत में उपस्थिति से छूट देने का आग्रह किया. उल्लेखनीय है कि मनी लॉउंड्रिंग केस में राहुल यादव अभी जमानत पर जेल से बाहर है. इस मामले में हाइकोर्ट से उसे सशर्त जमानत मिली है, जिसमें केस के प्रत्येक तिथि में कोर्ट में उपस्थित रहने का आदेश दिया गया है.
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