court news : कोड़ा के खिलाफ मुकदमे पर रोक हटाने के लिए इडी हाइकोर्ट जाये : सुप्रीम कोर्ट

Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 14 Oct 2024 11:46 PM

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सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा : जांच एजेंसी की शिकायत को हाइकोर्ट के समक्ष उठाना चाहिए था

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एजेंसियां, नयी दिल्ली/ रांची. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को धनशोधन के एक मामले में इडी को झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा के खिलाफ मुकदमे पर लगी रोक हटवाने के लिए हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की सलाह दी. जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने कहा कि जांच एजेंसी की शिकायतों को हाइकोर्ट के समक्ष उठाना चाहिए था, क्योंकि मामला अब भी वहां लंबित है. पीठ ने सुझाव दिया कि शीर्ष अदालत के समक्ष इडी की याचिका लंबित रखी जायेगी और इस बीच एजेंसी मुकदमे पर रोक हटाने के लिए हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है. पीठ ने हाइकोर्ट को निर्देश दिया कि वह एजेंसी की याचिका दाखिल होने के सात दिनों के भीतर उस पर विचार करे.

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