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Ranchi News : माइनिंग लीज मामले में डीएमओ के आदेश पर रोक, मांगा जवाब

Ranchi News : झारखंड हाइकोर्ट ने माइनिंग लीज समाप्त करने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की.

रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने माइनिंग लीज समाप्त करने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी का पक्ष सुना. जिसके बाद खंडपीठ ने प्रतिवादी को नोटिस जारी किया, जिसे सरकार की ओर से अधिवक्ता ने प्राप्त किया. खंडपीठ ने कहा कि जिला खनन पदाधिकारी (डीएमओ) चतरा के 25 जनवरी के 2025 के आदेश के अनुसार आगे की सभी कार्यवाही पर अगले आदेश तक अंतरिम रोक रहेगी. साथ ही राज्य सरकार को जवाब दायर करने का निर्देश दिया.

अगली सुनवाई 12 जून को

मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 12 जून की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से बताया गया कि माइनिंग लीज को समाप्त करने का प्रस्ताव देने के पूर्व डीएमओ द्वारा कारण बताओ नोटिस भी नहीं दिया गया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंधन है. डीएमओ उनकी खदानों का निरीक्षण करनेवाली निरीक्षण टीम का हिस्सा भी थे. प्रार्थी ने 25 जनवरी के आदेश को निरस्त करने का आग्रह किया. ज्ञात हो कि प्रार्थी बिनय कुमार सिंह ने याचिका दायर कर आदेश को चुनौती दी है.

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Prabhat Khabar News Desk
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