रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने पैनम कोल माइंस के अवैध खनन मामले की सीबीआइ जांच को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद व जस्टिस गाैतम कुमार चाैधरी की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार का पक्ष सुना. इसके बाद राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह मामले में अब तक चलायी गयी प्रोसिडिंग्स को कोर्ट के रिकॉर्ड पर लाये. अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 22 अप्रैल की तिथि निर्धारित की. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी अधिवक्ता राम सुभग सिंह ने जनहित याचिका दायर की है. याचिका में प्रार्थी ने कहा है कि वर्ष 2015 में पैनम कोल माइंस नामक कंपनी को पाकुड़ व दुमका जिले में कोयला खनन का लीज मिला था, लेकिन उस पर यह आरोप है कि उसने लीज से अधिक खनिज का उत्खनन किया है. इससे सरकार को करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान उठाना पड़ा है. मामले में जांच भी की गयी है, लेकिन उस जांच रिपोर्ट के आधार पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गयी है.
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