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पूजा सिंघल और अभिषेक झा के पासपोर्ट रिलीज पर फैसला सुरक्षित

Updated at : 13 Jun 2025 1:13 AM (IST)
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पूजा सिंघल और अभिषेक झा के पासपोर्ट रिलीज पर फैसला सुरक्षित

आइएएस पूजा सिंघल और उनके पति अभिषेक झा को विदेश जाने के लिए पासपोर्ट रिलीज करने से जुड़ी याचिका पर गुरुवार को पीएमएलए के विशेष कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गयी.

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रांची. आइएएस पूजा सिंघल और उनके पति अभिषेक झा को विदेश जाने के लिए पासपोर्ट रिलीज करने से जुड़ी याचिका पर गुरुवार को पीएमएलए के विशेष कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गयी. कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. मनरेगा घोटाले के जरिये मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूजा सिंघल और अभिषेक झा आरोपी हैं. उल्लेखनीय है कि बेटी का नामांकन कराने अमेरिका जाने के लिए उन्होंने पीएमएलए कोर्ट में आठ मई को याचिका दाखिल कर पासपोर्ट रिलीज करने का आग्रह किया था. मामले में पूजा सिंघल करीब 22 माह जेल में रहने के बाद जमानत पर बाहर है.

टीएसपीसी उग्रवादी की जमानत याचिका खारिज

रांची. टीएसपीसी उग्रवादी अर्जुन मुंडा की जमानत याचिका पर प्रधान न्यायायुक्त की कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने जमानत देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी. टीएसपीसी उग्रवादी पर संगठन के नाम पर लेवी मांगने और नहीं देने पर जान मारने की धमकी देने के मामले में जेल में बंद है. मामला साल 2021 का रातु थाना क्षेत्र का है. रातू निवासी राजा शर्मा को 26 जून 2021 को एक नंबर से व्हाट्सऐप कॉल आया था. फोन पर बात करने वाला व्यक्ति खुद को टीएसपीसी का सब जोनल कमांडर दिनेश जी बताया था और दो लाख की मांग की थी. पैसे नहीं देने पर जान से मार देने की धमकी दी गयी थी. कुछ दिन बाद 26 जून और पांच जुलाई 2021 को दोबारा फोन कर पैसे की मांग की गयी. उसके बाद राजा शर्मा ने रातु थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस जांच करते हुए आरोपी अर्जुन मुंडा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. तब से वह जेल में बंद है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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