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इडी की याचिका पर झारखंड सरकार को कोर्ट का नोटिस

Updated at : 27 Nov 2024 1:00 AM (IST)
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इडी की याचिका पर झारखंड सरकार को कोर्ट का नोटिस

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मनी लाउंड्रिंग के आरोपी अफसरों व नेताओं के खिलाफ सीबीआइ जांच की मांग को लेकर इडी की ओर से दायर याचिका पर झारखंड हाइकोर्ट में सुनवाई हुई. याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने राज्य सरकार और सीबीआइ को नोटिस जारी किया है. मामले की अगली सुनवाई आठ जनवरी 2025 को होगी.

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रांची. मनी लाउंड्रिंग के आरोपी अफसरों व नेताओं के खिलाफ सीबीआइ जांच की मांग को लेकर इडी की ओर से दायर याचिका पर झारखंड हाइकोर्ट में सुनवाई हुई. याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने राज्य सरकार और सीबीआइ को नोटिस जारी किया है. मामले की अगली सुनवाई आठ जनवरी 2025 को होगी. दायर याचिका में इडी ने कहा था कि मनी लाउंड्रिंग से जुड़े मामलों की जांच के दौरान मिले तथ्य पीएमएलए की धारा-66(2) के तहत राज्य सरकार के साथ साझा किये गये थे. लेकिन, राज्य सरकार ने अपने स्तर से कोई कार्रवाई नहीं की. जबकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा ‘मदन लाल चौधरी बनाम केंद्र सरकार’ के मामले में दिये गये फैसले के आलोक में इडी द्वारा साझा की गयी सूचनाओं पर राज्य सरकार को नियमानुसार कार्रवाई करनी है. इडी ने याचिका के साथ पीएमएलए की धारा-66(2) के तह साझा की गयी सूचनाओं की एक सूची भी सौंपी थी. इसमें पूजा सिंघल, बीरेंद्र राम, छविरंजन, राजीव अरुण एक्का, संजीव लाल, आलमगीर सहित अन्य से संबंधित मामलों का उल्लेख किया गया था. राज्य सरकार द्वारा संबंधित लोगों के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं करने की वजह से इडी ने इस मामले की जांच सीबीआइ से कराने का आदेश देने का अनुरोध किया था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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