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Ranchi news : दो हजार रिश्वत लेने वाले सीसीएल अधिकारी को तीन साल की सजा

साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है

रांची . सीबीआइ की विशेष अदालत ने दो हजार रुपये रिश्वत लेने के आरोपी सीसीएल एनके एरिया डकरा के तत्कालीन वित्त प्रबंधक अजय कुमार चंद्रा (कांके रोड मिशन गली) को दोषी करार देते हुए उन्हें तीन साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. मामले में सीबीआइ की ओर से वरीय पीपी प्रियांशु सिंह ने बहस की और अभियोजन की ओर से ठोस सबूत पेश किया, जिसके आधार पर उन्हें सजा सुनायी गयी. रिश्वत लेने का यह मामला पांच साल पुराना है. सीबीआइ की प्राथमिकी के मुताबिक, बकाया बिल के भुगतान के एवज में अजय कुमार चंद्र ने एक ठेकेदार से चार हजार रुपये रिश्वत की मांग थी, दो हजार रुपये देने को ठेकेदार राजी हुआ था. लेकिन उसने इसकी शिकायत सीबीआइ के एंटी क्रप्शन ब्यूरों को कर दी थी. सीबीआइ ने अजय कुमार चंद्रा को ठेकेदार से दो हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था. सजा सुनाये जाने के बाद अजय चंद्रा को हिरासत में लेकर बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार भेज दिया गया है.

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