Ranchi news :मुआवजा मामले में सरकार, सीसीएल व प्रार्थी बैठक कर निर्णय लें : हाइकोर्ट
Published by :DEEPESH KUMAR
Published at :13 Oct 2025 7:46 PM (IST)
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चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चाैहान व जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी व प्रतिवादी का पक्ष सुना.
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विस्थापितों का सामाजिक-आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश
रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने कोल परियोजना विस्थापित प्रभावित कल्याण समिति की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चाैहान व जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी व प्रतिवादी का पक्ष सुना. इसके बाद खंडपीठ ने मामले की सुनवाई स्थगित कर दी. खंडपीठ ने गैरमजरूआ जमीन पर मुआवजा के मामले में राज्य सरकार, सीसीएल व प्रार्थी की बैठक करने व लिये गये निर्णय से कोर्ट को अवगत कराने को कहा. साथ ही खंडपीठ ने विस्थापितों के सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट कोर्ट के रिकॉर्ड पर लाने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 22 दिसंबर की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता चंचल जैन ने पैरवी की. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी कोल परियोजना विस्थापित प्रभावित कल्याण समिति की जनहित याचिका में विस्थापितों के भूमि मुआवजे व वन अधिकार अधिनियम के तहत वन पट्टा की मांग की गयी है. यह मामला झारखंड में कोयला परियोजनाओं से प्रभावित हजारों लोगों के अधिकारों से जुड़ा हुआ है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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