रांची, प्रणव: सीबीआई की रांची इकाई ने इंजीनियर साहिल रतुसारिया पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के तहत गुरुवार को मामला दर्ज कर लिया. उस पर शिकायतकर्ता ने लंबित बिलों का सेटेलमेंट करने के नाम पर 54000 रुपये रिश्वत लेने का आरोप लगाया है. केंद्रीय जांच ब्यूरो ने मामले की जांच के लिए आरोपी के कार्यालय और उसके आवासीय परिसर की तलाशी ली है.
बिल सेटलमेंट करने के एवज में मांग रहा था 54 हजार रुपये रिश्वत
दरअसल मामले की शिकायत करने वाला फर्म ने सिविल कार्य के लिए 27 लाख रुपये का बिल जमा किया था. लेकिन आरोपी ने बिल राशि का 2 फीसदी रिश्वत के रूप में मांग की. इसके लिए उन्होंने उस बिल की राशि को पेंडिंग रखा. इसका सेटलमेंट करने के एवज में वो 54000 रुपये मांग रहा था. जब इससे संबंधित शिकायत सीबीआई को मिली तो उन्होंने पहले इसका सत्यापन किया. इसके बाद शिकायत सही पाये जाने पर उनकी गिरफ्तारी के लिए जाल बिछाया.
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आरोपी के कार्यालय और आवासीय परिसर में सीबीआई की तलाशी
शिकायतकर्ता ने तय रकम का 1.5 फीसदी देने के लिए हामी भारी और पहली किस्त के रूप में 40 हजार 500 रुपये दिया. उसी वक्त केंद्रीय जांच ब्यूरो ने उसे रंगे हाथ घूस लेते गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ के बाद आरोपी के कार्यालय और उसके आवासीय परिसर की तलाशी ली गयी है. मामले की जांच जारी है. इससे संबंधित प्रेस विज्ञप्ति सीबीआई ने जारी कर दी है.
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