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दीपावली एवं छठ में बिना लाइसेंस पटाखा बेचने वाले हो जायें सावधान, वर्ना होगी कार्रवाई, जिला प्रशासन करेगा औचक निरीक्षण

Updated at : 02 Nov 2020 6:33 PM (IST)
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दीपावली एवं छठ में बिना लाइसेंस पटाखा बेचने वाले हो जायें सावधान, वर्ना होगी कार्रवाई, जिला प्रशासन करेगा औचक निरीक्षण

Jharkhand news, Ranchi news : दीपावली एवं छठ पर्व में बिना लाइसेंस पटाखों की बिक्री पर लगेगी बैन. बिना लाइसेंस पटाखों की बिक्री करने पर दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई भी होगी. इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से औचक निरीक्षण किया जायेगा. सोमवार (2 नवंबर, 2020) को अपर जिला दंडाधिकारी (विधि व्यवस्था), रांची लोकेश मिश्रा की अध्यक्षता में खुदरा पटाखा बिक्री के लिए लाइसेंस देने संबंधित बैठक हुई. बैठक में शहर एवं अन्य स्थलों पर पटाखों की अस्थायी कलस्टर एवं दुकानों के लिए जिन स्थानों का चयन किया गया है उसकी जानकारी प्राप्त की. साथ ही क्लस्टर के लिए चयनित स्थानों के बारे में संबंधित विभागों से परामर्श भी लिया गया.

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Jharkhand news, Ranchi news : रांची : दीपावली एवं छठ पर्व में बिना लाइसेंस पटाखों की बिक्री पर लगेगी बैन. बिना लाइसेंस पटाखों की बिक्री करने पर दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई भी होगी. इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से औचक निरीक्षण किया जायेगा. सोमवार (2 नवंबर, 2020) को अपर जिला दंडाधिकारी (विधि व्यवस्था), रांची लोकेश मिश्रा की अध्यक्षता में खुदरा पटाखा बिक्री के लिए लाइसेंस देने संबंधित बैठक हुई. बैठक में शहर एवं अन्य स्थलों पर पटाखों की अस्थायी कलस्टर एवं दुकानों के लिए जिन स्थानों का चयन किया गया है उसकी जानकारी प्राप्त की. साथ ही क्लस्टर के लिए चयनित स्थानों के बारे में संबंधित विभागों से परामर्श भी लिया गया.

रांची समाहरणालय ब्लॉक ए स्थित कमरा संख्या 207 में आयोजित बैठक में अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था लोकेश मिश्रा ने बताया कि पटाखों के अस्थायी कलेक्टर एवं दुकानों के लिए निर्धारित समय अवधि के लिए आवेदन दिया गया है, जिस पर विस्तृत दिशा-निर्देश एवं शर्तों के साथ जिला प्रशासन की ओर से अनुमति दी जायेगी.

अग्निशमन पदाधिकारियों को फायर ऑडिट करने का निदेश

श्री मिश्रा ने सभी आवेदकों/दुकानों में अग्निशमन की व्यवस्था सुनिश्चित करने को लेकर अवगत कराया गया. अग्निशमन के पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा सभी क्लस्टर और दुकानों का फायर ऑडिट करें और इससे संबंधित विस्तृत प्रतिवेदन समर्पित करें. साथ ही यह तय किया गया कि जितने भी पटाखा बिक्री के लिए आवेदक है वह ससमय इसकी सूचना/आवेदन दें, ताकि जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित समय में जांच कर उन्हें सशर्त अनुमति दी जा सके.

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बिना लाइसेंस पटाखा बेचने वालों पर होगी कार्रवाई

दीपावली और छठ पर्व के अवसर पर बिना लाइसेंस के पटाखा बिक्री करने वालों पर जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जायेगी. इस दौरान जिला प्रशासन की टीम पटाखा दुकानों का औचक निरीक्षण करेगी. सदर अनुमंडल पदाधिकारी, रांची सदर द्वारा टीम का गठन किया जायेगा, जो विभिन्न दुकानों का औचक निरीक्षण कर बिना लाइसेंस के पटाखा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी.

श्री मिश्रा ने सभी आवेदकों को निर्देश दिया कि पटाखा बिक्री के लिए बनाये गये अस्थायी कलस्टर एवं दुकानों में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सभी आवश्यक दिशा- निर्देशों का पालन किया जाये और लोगों को जागरूक करने के लिए पोस्टर आदि लगाये जायें. बैठक में उप समाहर्ता जिला सामान्य शाखा रांची, प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी झारखंड रांची, उप नगर आयुक्त रांची नगर निगम के प्रतिनिधि एवं आवेदक उपस्थित थे.

Posted By : Samir Ranjan.

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