ePaper

Ranchi news : बंधु तिर्की की शीघ्र सुनवाई का आग्रह अस्वीकार, लगाया जुर्माना

Updated at : 11 Nov 2025 8:20 PM (IST)
विज्ञापन
Ranchi news : बंधु तिर्की की शीघ्र सुनवाई का आग्रह अस्वीकार, लगाया जुर्माना

मामला आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में सजा को चुनाैती देने का

विज्ञापन

-मामला आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में सजा को चुनाैती देने का.

रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस संजय प्रसाद की अदालत ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में सजायाफ्ता पूर्व मंत्री बंधु तिर्की की अपील याचिका की शीघ्र सुनवाई को लेकर दायर आइए याचिका पर सुनवाई की. प्रार्थी व सीबीआइ का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने अपील की शीघ्र सुनवाई के आग्रह को अस्वीकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया. साथ ही अदालत ने प्रार्थी बंधु तिर्की पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया. इससे पूर्व सीबीआइ की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव ने अदालत को बताया कि पहले भी इस केस की शीघ्र सुनवाई करने के लिए प्रार्थी ने हस्तक्षेप याचिका दाखिल की थी, लेकिन उसे वापस ले लिया था. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी बंधु तिर्की ने आइए याचिका दायर कर सजा के खिलाफ दायर उनकी अपील याचिका पर शीघ्र सुनवाई करने का आग्रह किया था. सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने 28 मार्च 2022 को बंधु तिर्की को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनायी थी. साथ ही उन पर तीन लाख रुपये जुर्माना भी लगाया था. जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर उन्हें छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का निर्देश दिया था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
DEEPESH KUMAR

लेखक के बारे में

By DEEPESH KUMAR

DEEPESH KUMAR is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola