ePaper

मनी लाउंड्रिंग मामले में पूर्व सीएम हेमंत की जमानत पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित

Updated at : 14 Jun 2024 12:26 AM (IST)
विज्ञापन
मनी लाउंड्रिंग मामले में पूर्व सीएम हेमंत की जमानत पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित

बड़गाईं अंचल की 8.86 एकड़ जमीन घोटाले से जुड़े मामले में हैं आरोपी

विज्ञापन

रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने जमीन घोटाले से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले में आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से दायर जमानत याचिका पर लगातार तीसरे दिन भी सुनवाई की. गुरुवार को सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (इडी) की ओर से बहस पूरी कर ली गयी. दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. इससे पहले इडी की ओर से वरीय अधिवक्ता एसवी राजू ने अदालत को बताया कि हेमंत सोरेन के खिलाफ इडी के पास जमीन घोटाले से संबंधित पर्याप्त व ठोस सबूत है. उन्होंने 8.86 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है, जो पीएमएलए-2002 के प्रावधान के तहत मनी लाउंड्रिंग है. श्री राजू ने हेमंत सोरेन की जमानत का विरोध करते हुए कहा कि वह प्रभावशाली व्यक्ति हैं. यदि उन्हें जमानत मिलती है, तो वह राज्य मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए जांच को बाधित करने का प्रयास कर सकते हैं. वरीय अधिवक्ता श्री राजू ने बताया कि उक्त जमीन पर हेमंत सोरेन का कब्जा है तथा इसमें सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों ने मदद की है. इतना ही नहीं इडी अधिकारियों के खिलाफ झूठे आरोप लगाते हुए प्राथमिकी भी दर्ज करायी गयी. हेमंत सोरेन ने स्वयं इडी अधिकारियों पर एससी-एसटी एक्ट के तहत केस किया है. जमीन घोटाले के सबसे बड़े लाभुक हेमंत सोरेन हैं. वैसी स्थिति में उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए. वहीं प्रार्थी हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट की वरीय अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने इडी की दलील का विरोध किया. उन्होंने अदालत को बताया कि जमीन पर हेमंत सोरेन का कब्जा नहीं है. वह भुईंहरी जमीन है, जिसे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है. इसमें मनी लाउंड्रिंग का कोई मामला नहीं बनता है. यह राजनीतिक प्रतिशोध का मामला है. उन्होंने जमानत देने का आग्रह किया. मामले की सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी कोर्ट रूम में मौजूद थीं. उल्लेखनीय है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जमानत याचिका दायर की है. वह 31 जनवरी 2024 से जेल में बंद हैं.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola