रांची. 25 साल से भी अधिक समय तक राजस्व का बकाया रखनेवाले खनन पट्टेधारी व खनिज अनुदान वालों के खिलाफ खान विभाग ने कुर्की वारंट जारी किया है. हजारीबाग के खान उपनिदेशक ने रामगढ़ जिले के ऐसे 108 बकायेदारों के खिलाफ कुर्की वारंट जारी किया है. इनमें कई बकायेदार तो 1995-96 से डिफॉल्टर हैं. ऐसे सभी बकायेदारों के खिलाफ कुर्की वारंट जारी करते हुए उपनिदेशक खान अजीत कुमार ने कहा है कि सभी बकायेदार अविलंब बकाया राशि का ऑनलाइन भुगतान कर नीलाम पत्र पदाधिकारी, हजारीबाग को सूचित करें. इनमें कई बकायेदारों के पास तीन से लेकर 11 लाख रुपये तक बकाया हैं. सभी बकायेदार केवल एक जिला रामगढ़ से हैं. बताया गया कि अब ऐसे सभी जिलों में बकायेदारों की सूची तैयार की जा रही है. सभी जिला खनन कार्यालय द्वारा कुर्की वारंट जारी किया जायेगा.
दो लाख से अधिक बकाया रखनेवालों में हैं शामिल
दो लाख से अधिक बकाया रखनेवालों में किशोर यादव (11.18 लाख), नरेश कुमार महतो (6.54 लाख), मो, शफीक अंसारी (2.54 लाख), आशा जैन (2.72 लाख), उदितनारायण विश्वकर्मा (2.06 लाख), कुमार मिनरल्स (5.80लाख), सुभाष सिंह (7.85 लाख), भवानी स्टोन (6.24 लाख), कैलाश महतो (7.34 लाख), किशोर कुमार (4.75 लाख), शैलेश कुमार चौधरी (3.32 लाख), राजीव जैन (2.89 लाख), बबलू यादव (2.61 यादव), पवन कुमार सिंह (2.89 लाख), मिहिर कुमार (3.19 लाख), छोटू गंझू (2.89 लाख), विजय कुमार शुक्ल (5.87 लाख), हरिद्वार प्रसाद (5.41 लाख), महादेव महतो (2.89 लाख) और गोरखनाथ चौहान(2.89 लाख) शामिल हैं. इसके अलावा कई बकायेदारों के पास पांच हजार से लेकर दो लाख रुपये तक बकाये हैं.
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