Ranchi News : जिला के 108 बकायेदारों के खिलाफ कुर्की वारंट
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 09 Mar 2025 12:30 AM
Birsa Munda
Ranchi News : राजस्व का बकाया रखनेवाले खनन पट्टेधारी व खनिज अनुदान वालों के खिलाफ खान विभाग ने कुर्की वारंट जारी किया है.
रांची. 25 साल से भी अधिक समय तक राजस्व का बकाया रखनेवाले खनन पट्टेधारी व खनिज अनुदान वालों के खिलाफ खान विभाग ने कुर्की वारंट जारी किया है. हजारीबाग के खान उपनिदेशक ने रामगढ़ जिले के ऐसे 108 बकायेदारों के खिलाफ कुर्की वारंट जारी किया है. इनमें कई बकायेदार तो 1995-96 से डिफॉल्टर हैं. ऐसे सभी बकायेदारों के खिलाफ कुर्की वारंट जारी करते हुए उपनिदेशक खान अजीत कुमार ने कहा है कि सभी बकायेदार अविलंब बकाया राशि का ऑनलाइन भुगतान कर नीलाम पत्र पदाधिकारी, हजारीबाग को सूचित करें. इनमें कई बकायेदारों के पास तीन से लेकर 11 लाख रुपये तक बकाया हैं. सभी बकायेदार केवल एक जिला रामगढ़ से हैं. बताया गया कि अब ऐसे सभी जिलों में बकायेदारों की सूची तैयार की जा रही है. सभी जिला खनन कार्यालय द्वारा कुर्की वारंट जारी किया जायेगा.
दो लाख से अधिक बकाया रखनेवालों में हैं शामिल
दो लाख से अधिक बकाया रखनेवालों में किशोर यादव (11.18 लाख), नरेश कुमार महतो (6.54 लाख), मो, शफीक अंसारी (2.54 लाख), आशा जैन (2.72 लाख), उदितनारायण विश्वकर्मा (2.06 लाख), कुमार मिनरल्स (5.80लाख), सुभाष सिंह (7.85 लाख), भवानी स्टोन (6.24 लाख), कैलाश महतो (7.34 लाख), किशोर कुमार (4.75 लाख), शैलेश कुमार चौधरी (3.32 लाख), राजीव जैन (2.89 लाख), बबलू यादव (2.61 यादव), पवन कुमार सिंह (2.89 लाख), मिहिर कुमार (3.19 लाख), छोटू गंझू (2.89 लाख), विजय कुमार शुक्ल (5.87 लाख), हरिद्वार प्रसाद (5.41 लाख), महादेव महतो (2.89 लाख) और गोरखनाथ चौहान(2.89 लाख) शामिल हैं. इसके अलावा कई बकायेदारों के पास पांच हजार से लेकर दो लाख रुपये तक बकाये हैं.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










