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झारखंड कांग्रेस के निलंबित 3 विधायकों के खिलाफ अनूप सिंह ने रांची में दर्ज करायी FIR, जानिए पूरी कहानी

Updated at : 31 Jul 2022 4:16 PM (IST)
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झारखंड कांग्रेस के निलंबित 3 विधायकों के खिलाफ अनूप सिंह ने रांची में दर्ज करायी FIR, जानिए पूरी कहानी

कोलकाता में कांग्रेसी विधायकों की गिरफ्तारी के बाद आज बेरमो के विधायक अनुप सिंह ने अरागोड़ा थाने में एफआइआर दर्ज की है. इस एफआईआर में अनुप सिंह ने साफ-साफ लिखा है कि विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगाड़ी पर सरकार गिराने के लिये 10 करोड़ रुपये और मंत्री पद का ऑफर दिया था.

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Ranchi News: कोलकाता में कांग्रेसी विधायकों की गिरफ्तारी के बाद आज बेरमो के विधायक अनुप सिंह ने अरागोड़ा थाने में एफआइआर दर्ज की है. इस एफआईआर में अनुप सिंह ने साफ-साफ लिखा है कि विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगाड़ी पर सरकार गिराने के लिये 10 करोड़ रुपये और मंत्री पद का ऑफर दिया था. इसमें लिखा है कि राजेश कच्छप और विक्सल कोंगाड़ी मुझे कोलकाता बुला रहे थे और प्रति एमएलए 10 करोड़ रुपये देने की बात कह रहे थे.

मंत्री पद देने का दे रहे आश्वासन

एफआईआर में उन्होंने कहा है कि विधायक इरफान अंसारी और राजेश कच्छप चाहते हैं कि मैं कोलकाता आऊं. वे मुझे गुवाहाटी ले जाएंगे और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा से मिलवायेंगे. वे मुझे पैसे के अलावा एक निश्चित मंत्री पद का आश्वासन देंगे. इरफान अंसारी ने मुझे बताया है कि उन्हें नई सरकार में पहले ही स्वास्थ्य मंत्रालय का वादा किया जा चुका है. उन्होंने मुझे यह भी बताया कि वह कल दोपहर कोलकाता पहुंचेंगे. उसने कहा कि वह पहले ही अपने लोगों को पैसे ट्रांसफर करवा चुका है. वे इसे लेकर असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा के सामने इस बात को कंफर्म करेंगे. अपने एफआईआर में अनुप सिंह ने लिखा कि इरफान अंसारी ने मुझे आश्वासन दिया कि श्री सरमा दिल्ली में बैठे भाजपा राजनीतिक दल के शीर्ष नेताओं के आशीर्वाद से ऐसा कर रहे हैं.

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असंवैधानिक, अवैध और आपराधिक गतिविधि का मैं हिस्सा नहीं

एफआईआर में लिखा है कि मैं इस असंवैधानिक, अवैध और सर्वथा आपराधिक गतिविधि का हिस्सा नहीं बनना चाहता. इसलिए आपको सूचित करता हूं कि आप कृपया उनके खिलाफ कार्रवाई करें जो टोकन राशि के साथ कोलकाता में तैनात हैं और मुझ पर कोलकाता आने और उनके साथ गुवाहाटी आने का दबाव बना रहे हैं. एफआईआर में कहा कि इनपर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और 120 बी आईपीसी की धारा 7 (सी) के अनुसार कार्रवाई करें.

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