''एक चुम्मा '' विवाद में गोविंदा को झारखंड हाइकोर्ट से मिली राहत, कुर्की-जब्ती पर रोक

Published at :04 Apr 2017 7:44 AM (IST)
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''एक चुम्मा '' विवाद में गोविंदा को झारखंड हाइकोर्ट से मिली राहत,  कुर्की-जब्ती पर रोक

रांची : झारखंड हाइकोर्ट से सोमवार को फिल्म स्टार गोविंदा को राहत मिल गयी है. जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए गोविंदा के खिलाफ निचली अदालत से जारी कुर्की-जब्ती के आदेश पर रोक लगा दी. साथ ही सभी दस्तावेज हाइकोर्ट में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. प्रार्थी गोविंदा ने याचिका […]

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रांची : झारखंड हाइकोर्ट से सोमवार को फिल्म स्टार गोविंदा को राहत मिल गयी है. जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए गोविंदा के खिलाफ निचली अदालत से जारी कुर्की-जब्ती के आदेश पर रोक लगा दी. साथ ही सभी दस्तावेज हाइकोर्ट में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया.

प्रार्थी गोविंदा ने याचिका दायर कर पाकुड़ की निचली अदालत द्वारा जारी कुर्की-जब्ती के आदेश को निरस्त करने का आग्रह किया था. उल्लेखनीय है कि वर्ष 2001 में यंग लॉयर्स एसोसिएशन ने एक चुम्मा तो मुझको उधार दे दे…बदले में यूपी बिहार ले ले… गाने को लेकर मामला दर्ज कराया था. पाकुड़ की अदालत में मामला चल रहा था.
अदालत ने गोविंदा को नोटिस जारी किया. सम्मन किया गया. वारंट भी जारी किया गया, लेकिन गोविंदा उपस्थित नहीं हुए. गोविंदा की अोर से हाइकोर्ट में याचिका दायर कर निचली अदालत में चल रहे मामले को निरस्त करने का आग्रह किया गया था. उस समय निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए याचिका सुनवाई के लिए स्वीकृत कर ली गयी थी. बाद में गोविंदा की अोर से अधिवक्ता के उपस्थित नहीं होने पर याचिका खारिज कर दी गयी थी. इस आदेश के बाद निचली अदालत में दोबारा कार्रवाई शुरू हो गयी.
कुर्की-जब्ती के आदेश पर कोर्ट ने रोक लगायी
एक चुम्मा तो मुझको उधार दे दे … बदले में यूपी-बिहार ले ले… गाने को लेकर पाकुड़ में चल रहा है मामला
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