रांची : पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही की ओर से दायर औपबंधिक (प्रोविजनल) जमानत याचिका की सुनवाई गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (इडी) की अदलात में हुई. इडी के विशेष न्यायाधीश सत्यप्रकाश ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. भानु प्रताप शाही की ओर से दायर याचिका में 15 दिनों के लिए जमानत देने का आग्रह किया गया है. कहा गया कि उनके भांजा की शादी आठ मई को होने वाली है. वे इकलौते मामा है. इसलिए उन्हें शादी में शामिल होने के लिए 15 दिनों के लिए जमानत प्रदान किया जाये. इधर इडी के वकील ने इसका विरोध किया. कहा गया कि हाइकोर्ट ने इनकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है. श्री शाही मनी लाउंड्रिंग के मामले में पिछले दो माह से जेल में हैं.
भानु प्रताप शाही की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित
रांची : पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही की ओर से दायर औपबंधिक (प्रोविजनल) जमानत याचिका की सुनवाई गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (इडी) की अदलात में हुई. इडी के विशेष न्यायाधीश सत्यप्रकाश ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. भानु प्रताप शाही की ओर से दायर याचिका में 15 दिनों के लिए […]
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