मुंबई. महाराष्ट्र सरकार ने बांबे हाइकोर्ट से महिला वकील पल्लवी पुरकायस्थ की 2012 में हुई हत्या के मामले में दोषी 24 वर्षीय चौकीदार सज्जाद मुगल पठान को मौत की सजा दिये जाने की अपील की है. पिछले वर्ष जुलाई में एक सत्र अदालत ने पठान को पल्लवी की हत्या का दोषी ठहराते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनायी थी. सुनवाई अदालत ने यह कहते हुए पठान को मौत की सजा देने से इंकार कर दिया था कि यह मामला ‘दुर्लभ से दुर्लभतम’ की श्रेणी में नहीं आता. पठान को हत्या, यौन उत्पीड़न तथा आपराधिक घुसपैठ का दोषी ठहराया था. वह उस इमारत का चौकीदार था, जिसमें पल्लवी रहती थी. राज्य सरकार ने इसके बाद हाइकोर्ट से संपर्क किया और पठान को मौत की सजा दिये जाने की अपील की.न्यायाधीश पीवी हरदास की अध्यक्षतावाली पीठ ने हाल ही में राज्य सरकार की अपील स्वीकार कर ली और इसे अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है. दिल्ली निवासी एक आइएएस अधिकारी की बेटी पल्लवी अभिनेता निदेशक फरहान अख्तर की कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड में बतौर विधि सलाहकार काम कर रही थी. वह अपने साथी अविक सेनगुप्ता के साथ उपनगर वडाला में किराये के एक मकान में रहती थी. नौ अगस्त, 2012 को पल्लवी अपने फ्लैट में मृत पायी गयी थी.
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महिला वकील के हत्यारे को मौत की सजा की मांग
मुंबई. महाराष्ट्र सरकार ने बांबे हाइकोर्ट से महिला वकील पल्लवी पुरकायस्थ की 2012 में हुई हत्या के मामले में दोषी 24 वर्षीय चौकीदार सज्जाद मुगल पठान को मौत की सजा दिये जाने की अपील की है. पिछले वर्ष जुलाई में एक सत्र अदालत ने पठान को पल्लवी की हत्या का दोषी ठहराते हुए उसे आजीवन […]
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Prabhat Khabar Digital Desk
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