नयी दिल्ली. जिंस बाजारों के निवेशक सुरक्षा कोष (आइपीएफ) का परिचालन सामान्य रहने के बीच वायदा बाजार आयोग (एफएमसी) ने अपने अधिकारियों को आइपीएफ में अपना अधिकारी नियुक्त नहीं करने का फैसला किया है. आइपीएफ एक पंजीकृत न्यास है, जिसका गठन एक्सचेंज के कारोबारी सदस्यों के ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए किया गया है. इसे शेयर बाजारों के प्रावधानों के तहत चूककर्ता घोषित किया जा सकता है या निकाला जा सकता है. जिंस बाजार नियामक एफएमसी ने हालिया परिपत्र में कहा कि अब पिछले कुछ सालों से आइपीएफ सामान्य तरीके से कामकाज कर रहा है. इसलिए महसूस किया गया कि एफएमसी के एक अधिकारी को आइपीएफ में न्यासी के तौर पर नामित करना अवश्यक नहीं है. इसलिए आयोग ने दिशानिर्देश में सुधार करने का फैसला किया है.
BREAKING NEWS
आइपीएफ में नियुक्त नहीं होंगे एफएमसी अफसर
नयी दिल्ली. जिंस बाजारों के निवेशक सुरक्षा कोष (आइपीएफ) का परिचालन सामान्य रहने के बीच वायदा बाजार आयोग (एफएमसी) ने अपने अधिकारियों को आइपीएफ में अपना अधिकारी नियुक्त नहीं करने का फैसला किया है. आइपीएफ एक पंजीकृत न्यास है, जिसका गठन एक्सचेंज के कारोबारी सदस्यों के ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए किया गया […]
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement