संपत्ति संबंधी घोषणा हो सकती है सरल
एजेंसियां, नयी दिल्लीलोकपाल नियमों के तहत सरकारी कर्मचारियों द्वारा अपनी संपत्तियों एवं देनदारियों की घोषणा से संंबंधित फॉर्मेट विभिन्न विभागों की चिंताओं के बाद सरल किया जा सकता है. लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित नियमावली के मुताबिक, सभी लोकसेवक अपना, अपनी पत्नी एवं बच्चों की संपत्तियों एवं देनदारियों, वार्षिक रिटर्न की घोषणा करेंगे.आधिकारिक […]
एजेंसियां, नयी दिल्लीलोकपाल नियमों के तहत सरकारी कर्मचारियों द्वारा अपनी संपत्तियों एवं देनदारियों की घोषणा से संंबंधित फॉर्मेट विभिन्न विभागों की चिंताओं के बाद सरल किया जा सकता है. लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित नियमावली के मुताबिक, सभी लोकसेवक अपना, अपनी पत्नी एवं बच्चों की संपत्तियों एवं देनदारियों, वार्षिक रिटर्न की घोषणा करेंगे.आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि कई मंत्रालयों, विभागों एवं संबंधित पक्षों ने नियमों के तहत निर्धारित फॉर्म में वांछित ब्योरा देने से जुड़ी जटिलताओं को लेकर चिंता प्रकट की है. इसके बाद इस मामले पर विचार करने के लिए एक समिति बनायी गयी थी. समिति ने चल संपत्ति, कर्ज एवं अन्य देनदारियों की घोषणा के लिए फॉर्मेट सरल बनाने की सिफारिश की. सिफारिशों पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अधिकारी विचार कर रहे हैं. जल्द अंतिम फैसला किया जा सकता है, क्योंकि ब्योरा देने की अंतिम तारीख करीब आ रही है.
प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










