रांची : दुष्कर्म के अभियुक्त को 10 साल की सजा और जुर्माना
Updated at : 15 Feb 2020 8:54 AM (IST)
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रांची : अपर न्यायायुक्त एमपी मिश्रा की अदालत ने युवती के अपहरण व दुष्कर्म मामले में अभियुक्त फराज अंसारी उर्फ फराज शम्स को दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा सुनायी है. उस पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर चार महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. मामला बरियातू […]
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रांची : अपर न्यायायुक्त एमपी मिश्रा की अदालत ने युवती के अपहरण व दुष्कर्म मामले में अभियुक्त फराज अंसारी उर्फ फराज शम्स को दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा सुनायी है. उस पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर चार महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. मामला बरियातू के जोड़ा तालाब के समीप का है. आरोपी बरियातू के सत्तार कॉलोनी का निवासी है. पीड़िता ने जबरन धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया था. जबकि संगठनों ने लव जिहाद नाम दिया था. वर्ष 2011 में मामले की जानकारी संगठनों को मिली, तब संगठन के कार्यकर्ताओं ने काफी हंगामा किया था.
मामले में युवती के पिता ने चार मार्च 2011 को बरियातू थाना में आरोपी के खिलाफ अपहरण और दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज करायी थी. प्राथमिकी के अनुसार, फराज अंसारी की मोबाइल रिचार्ज की दुकान था.
जहां युवती हमेशा मोबाइल का रिचार्ज कराने जाती थी. एक दिन जब युवती रिचार्ज करने पहुंची, तो उसे नशीला पदार्थ पिला कर बेहोश कर दिया. युवती को जब होश आया, तो उसे पता चला कि वह कोलकाता में है. वहां युवती के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाया गया. बाद में पुरुलिया में उससे जबरन निकाह करा कर उसका नाम बदलने का भी आरोप लगाया गया था. सुनवाई के दौरान डॉक्टर, पीड़िता, पीड़िता के पिता तथा जांच पदाधिकारी की गवाही हुई.
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