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रांची : दूसरी बार बिना हेलमेट वाहन चलाते पकड़े जाने पर जब्त होगा लाइसेंस

रांची : राजधानी में अब बिना हेलमेट के वाहन चलाते दूसरी बार पकड़े जाने पर पुलिस तत्काल लाइसेंस जब्त कर लेगी. वहीं बिना लाइसेंस के वाहन चलाते पकड़े जाने पर वाहन भी जब्त कर लिया जायेगा. जब्त वाहन को तब तक नहीं छोड़ा जायेगा, जब तक कि चालक पुलिस के पास लाइसेंस प्रस्तुत नहीं करेगा. […]

रांची : राजधानी में अब बिना हेलमेट के वाहन चलाते दूसरी बार पकड़े जाने पर पुलिस तत्काल लाइसेंस जब्त कर लेगी. वहीं बिना लाइसेंस के वाहन चलाते पकड़े जाने पर वाहन भी जब्त कर लिया जायेगा. जब्त वाहन को तब तक नहीं छोड़ा जायेगा, जब तक कि चालक पुलिस के पास लाइसेंस प्रस्तुत नहीं करेगा. दुर्घटनाओं में कमी लाने और वाहन चालक की सुरक्षा के दृष्टिकोण से ट्रैफिक एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग ने यह आदेश जारी किया है. मामले में कार्रवाई की जिम्मेवारी ट्रैफिक के दोनों डीएसपी और ट्रैफिक के सभी थाना प्रभारी को दी गयी है.
ट्रैफिक एसपी ने जारी आदेश में कहा है कि अभियान चलाने के बावजूद लोग बिना हेलमेट के बाइक चला रहे हैं और बिना हेलमेट बाइक पर पीछे बैठाया जा रहा है.
मोटरसाइकिल दुर्घटनाओं में देखा गया है कि दुर्घटनाग्रस्त सवार की अक्सर इसलिए मौत होती है, क्योंकि वह हेलमेट नहीं पहने होता है. रांची शहर में आये दिन हादसे हो रहे हैं, जिसमें बाइक सवार के हेलमेट नहीं पहने होने की वजह से मौत तक हो जाती है. जनवरी 2019 से नवंबर 2019 तक रांची जिले में कुल 244 दुर्घटनाएं हुईं. इन दुर्घटनाओं में 175 लोगों की मौत हो गयी, जबकि 162 लोग घायल हो गये. आंकड़े चिंताजनक हैं. प्राय: ऐसा देखा जा रहा है कि चेकिंग अभियान के दौरान मात्र राइडर की चेकिंग की जाती है.
पिलीयन राइडर अगर हेलमेट नहीं पहने रहता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है. इसलिए यह कदम उठाया गया है. इसलिए चेकिंग के दौरान पकड़े जाने पर एफटीवीआर यंत्र के जरिये पूर्व ट्रैफिक नियम के उल्लंघन से संबंधित अपराध की जांच करें. लाइसेंस जब्त करने के बाद इसे निलंबित करने की अनुशंसा साक्ष्य के साथ करें.

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