ePaper

रांची : यौन शोषण के आरोपी को 10 साल की सजा, जुर्माना भी

Updated at : 22 Dec 2019 9:48 AM (IST)
विज्ञापन
रांची : यौन शोषण के आरोपी को 10 साल की सजा, जुर्माना भी

रांची : व्यवहार न्यायालय के अपर न्यायायुक्त एसके पांडेय की अदालत ने शनिवार को विवाह का लालच देकर यौन शोषण करने के आरोपी ललित एक्का को 10 साल की सजा सुनायी है. साथ ही 20,000 रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर अतिरिक्त छह माह की सजा काटनी होगी. अदालत ने […]

विज्ञापन
रांची : व्यवहार न्यायालय के अपर न्यायायुक्त एसके पांडेय की अदालत ने शनिवार को विवाह का लालच देकर यौन शोषण करने के आरोपी ललित एक्का को 10 साल की सजा सुनायी है. साथ ही 20,000 रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर अतिरिक्त छह माह की सजा काटनी होगी. अदालत ने ललित एक्का को 16 दिसंबर को दोषी करार दिया था.
वह बोड़ेया अरसंडे का निवासी है. उसके खिलाफ पीड़िता ने छह मार्च 2016 को कांके थाना में कांड संख्या 20/2016 के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इसमें कहा गया है कि वह बीमार नानी की देखरेख करती थी. आरोपी पड़ोस में ही रहता था. एक दिन उसने अपनी मां से मिलने के बहाने पीड़िता को घर पर बुला कर जबरदस्ती की थी. इसके बाद शादी का प्रलोभन देकर वह एक साल तक यौन शोषण करता रहा.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola