रांची : हाइकोर्ट में शुक्रवार को चारा घाेटाले में सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद की अोर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो पायी. हाइकोर्ट के अधिवक्ता के निधन पर दिन के 1.30 बजे फुलकोर्ट रेफरेंस के बाद कार्य स्थगित हो गया. इस कारण मामले की सुनवाई नहीं हो सकी.
अब मामले की अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद ने जमानत याचिका दायर की है. उन्होंने याचिका में बढ़ती उम्र व अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया है. सीबीआइ की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद को दुमका कोषागार से अवैध निकासी के आरसी-38ए/96 मामले में सजा सुनायी है. लालू प्रसाद ने हाइकोर्ट में अपील याचिका दायर कर सजा को चुनाैती दी है.