रांची क्लब को नहीं देना होगा वैट व सर्विस टैक्स

Updated at : 04 Oct 2019 8:53 AM (IST)
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रांची क्लब को नहीं देना होगा वैट व सर्विस टैक्स

रांची : सुप्रीम कोर्ट ने रांची क्लब के मामले में झारखंड हाइकोर्ट के आदेश को सही ठहराते हुए मुख्य कमिश्नर सेंट्रल एक्साइज व सर्विस व अन्य की अोर से दायर अपील याचिकाअों को खारिज कर दिया. कहा कि क्लब को वैट व सर्विस टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि वह फाइनेंस कानून 1994 व वैट के […]

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रांची : सुप्रीम कोर्ट ने रांची क्लब के मामले में झारखंड हाइकोर्ट के आदेश को सही ठहराते हुए मुख्य कमिश्नर सेंट्रल एक्साइज व सर्विस व अन्य की अोर से दायर अपील याचिकाअों को खारिज कर दिया.
कहा कि क्लब को वैट व सर्विस टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि वह फाइनेंस कानून 1994 व वैट के दायरे में नहीं आता है. सुप्रीम कोर्ट के जज आरएफ नरीमन, जज सूर्यकांत व जज वी रामासुब्रमन्यन की तीन सदस्यीय खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई.
वर्ष 2012 में झारखंड हाइकोर्ट ने रांची क्लब के पक्ष में फैसला सुनाया था. पारित आदेश में कहा गया था कि वैट व सर्विस टैक्स नहीं लगाया जा सकता है. मुख्य कमिश्नर सेंट्रल एक्साइज व सर्विस व अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर हाइकोर्ट के आदेश को चुनाैती दी थी.
वहीं पश्चिम बंगाल सरकार बनाम कोलकाता क्लब लिमिटेड की अपील के साथ रांची क्लब के मामले में सुनवाई हुई. रांची क्लब के पूर्व सचिव कुंदन कश्यप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि यह न्याय की जीत है. रांची क्लब क्लब एक्ट में रजिस्टर्ड है. क्लब सदस्यों की सहभागिता से चलता है.
इसलिए उस पर वैट या सर्विस टैक्स या जीएसटी लागू नहीं किया जा सकता है. इसे सुप्रीम कोर्ट ने परिभाषित कर दिया है. श्री कश्यप ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला रांची क्लब के साथ-साथ देश के अन्य कई क्लबों (सदस्यों की सहभागिता से चलनेवाले) को राहत देनेवाली है.
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