कानून का इकबाल
रांची : अपर न्यायायुक्त एसएस प्रसाद की अदालत ने 4़ 150 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार दो अभियुक्तों गुमला निवासी रोहित कुमार सिंह व बसंत गोप को 15-15 साल की सजा सुनायी है. साथ ही उन पर डेढ़-डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर एक-एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. जानकारी के मुताबिक 15 सितंबर 2017 को एनडीपीएस की टीम को सूचना मिली थी कि दो आरोपी अफीम लेकर आ रहे हैं.
इस सूचना पर नारकोटिक्स ब्यूरो के इंटिलिजेंस अधिकारी मनोज सिंह चौहान के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया. टीम पार्क प्राइम होटल के पास खड़ी थी. रात साढ़ आठ बजे एक बाइक पर रोहित कुमार सिंह व बंसत गोप वहां पहुंचे. टीम ने जब रोक कर उनकी जांच की, तो नशीला पदार्थ जब्त किया गया. इसके बाद मामले में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी़
