आयुष्मान भारत : जानें कैसे मिलती है अस्पतालों को संबद्धता
Updated at : 03 Sep 2019 8:24 AM (IST)
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रांची : आयुष्मान भारत योजना की सूची में शामिल होने के लिए अस्पताल प्रबंधकों को सभी कागजात सहित तय फॉरमेट में अॉनलाइन आवेदन देना होता है. इसके बाद सिविल सर्जन, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर तथा डिस्ट्रिक्ट को-अॉर्टिनेटर की डिस्ट्रिक्ट इंपैनलमेंट कमेटी (डीइसी) सरकार द्वारा तय मापदंड के आधार पर संबंधित अस्पताल तथा वहां उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाअों […]
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रांची : आयुष्मान भारत योजना की सूची में शामिल होने के लिए अस्पताल प्रबंधकों को सभी कागजात सहित तय फॉरमेट में अॉनलाइन आवेदन देना होता है.
इसके बाद सिविल सर्जन, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर तथा डिस्ट्रिक्ट को-अॉर्टिनेटर की डिस्ट्रिक्ट इंपैनलमेंट कमेटी (डीइसी) सरकार द्वारा तय मापदंड के आधार पर संबंधित अस्पताल तथा वहां उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाअों की जांच के आधार पर उसे सूचीबद्ध करने की अनुशंसा करती है. डीइसी की अनुशंसा के अाधार पर स्टेट इंपैनलमेंट कमेटी (एसइसी) संबंधित अस्पताल को सूची में शामिल कर लेती है.
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