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रांची : 700 शिक्षक अंतर जिला स्थानांतरण के इंतजार में
स्थापना समिति की बैठक के आठ दिन बाद भी नहीं हुआ ट्रांसफर प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने अंतर जिला स्थानांतरण के लिए मांगा था आवेदन 31 जुलाई को शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण के लिए हुई थी बैठक रांची : राज्य के प्राथमिक व मध्य विद्यालय के लगभग 700 शिक्षक अंतर जिला स्थानांतरण के इंतजार में […]
स्थापना समिति की बैठक के आठ दिन बाद भी नहीं हुआ ट्रांसफर
प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने अंतर जिला स्थानांतरण के लिए मांगा था आवेदन
31 जुलाई को शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण के लिए हुई थी बैठक
रांची : राज्य के प्राथमिक व मध्य विद्यालय के लगभग 700 शिक्षक अंतर जिला स्थानांतरण के इंतजार में हैं. जिला स्थापना समिति की अनुशंसा के बाद लगभग 700 शिक्षकों का नाम अंतर जिला स्थानांतरण के लिए प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को भेजा गया था. इसके बाद 31 जुलाई को राज्य स्थापना समिति की बैठक हुई, लेकिन बैठक के आठ दिन बाद भी शिक्षकों के स्थानांतरण से संबंधित पत्र जारी नहीं किया गया है.
1994 व संशोधन नियमावली 1997 के तहत शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण के लिए प्रस्ताव मांग गया था. प्राथमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी पत्र में कहा गया था अंतर जिला स्थानांतरण के लिए जिन शिक्षकों का प्रस्ताव भेजा गया था, उन शिक्षकों के प्रमाण पत्र का सत्यापन व सेवा संपुष्ट होना अनिवार्य था. जिलों को स्थानांतरण के लिए भेजे गये शिक्षकों का नाम जिले की वेबसाइट पर भी जारी करने को कहा गया था.
225 प्लस टू शिक्षकों के स्थानांतरण पर रोक : राज्य के प्लस टू उवि के 225 शिक्षकों के स्थानांतरण पर रोक लगा दी गयी है. प्लस टू शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए 29 जुलाई व 31 जुलाई को पत्र जारी किया गया था. माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने शिक्षा मंत्री के अगले आदेश तक स्थानांतरण पर रोक लगा दी है. स्थानांतरण आदेश के बाद नये विद्यालय में योगदान देने के बाद शिक्षक फिर मूल विद्यालय में वापस लौट रहे हैं.
30 को कैबिनेट ने नयी नियमावली को दी थी स्वीकृति
शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए 31 जुलाई को स्थापना समिति की बैठक हुई. वहीं इससे एक दिन पूर्व कैबिनेट ने शिक्षकों की स्थानांतरण नियमावली को स्वीकृति दी थी. नयी नियमावली में वर्ष 1994 व संशोधन नियमावली 1997 में शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण के लिए जो प्रावधान था, उसे समाप्त कर दिया गया है. नयी नियमावली में पति-पत्नी दोनों के राज्य सरकार की नौकरी में होने व असाध्य रोग होने की स्थिति में ही अंतर जिला स्थानांतरण का प्रावधान है. ऐसे में यह सवाल भी उठ रहा है कि जब नयी स्थानांतरण नियमावली को 30 जुलाई को कैबिनेट से स्वीकृति मिल गयी थी, तो 31 को स्थापना की बैठक कैसे की गयी.
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