रांची : अधिवक्ता को ट्रैफिक सिपाही ने रोका, हुई मारपीट, गिरफ्तार, हंगामा के बाद छोड़ा
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :08 Aug 2019 9:25 AM (IST)
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सुबह 10:30 बजे भारत माता चौक पर हुई घटना, रात नौ बजे हुआ समझौता रांची : वीआइपी मूवमेंट के दौरान ट्रैफिक सिग्नल तोड़ कर जा रहे अधिवक्ता को ट्रैफिक सिपाही ने हरमू रोड के भारत माता चौक के पास रोका. आरोप है कि सिपाही ने अधिवक्ता की बाइक से चाभी निकाल ली. इस पर दोनों […]
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सुबह 10:30 बजे भारत माता चौक पर हुई घटना, रात नौ बजे हुआ समझौता
रांची : वीआइपी मूवमेंट के दौरान ट्रैफिक सिग्नल तोड़ कर जा रहे अधिवक्ता को ट्रैफिक सिपाही ने हरमू रोड के भारत माता चौक के पास रोका. आरोप है कि सिपाही ने अधिवक्ता की बाइक से चाभी निकाल ली. इस पर दोनों के बीच बकझक हुई. इसके बाद मारपीट हुई. इसके बाद ट्रैफिक सिपाही जय भगवान सिंह ने कंट्रोल रूम को फोन किया.
मौके पर पीसीआर-28 की पुलिस पहुंची और अधिवक्ता अमित तिवारी को गिरफ्तार कर सुखदेवनगर थाना ले गयी. वहां पर उन्हें हाजत में डाल दिया गया. मामले में ट्रैफिक सिपाही की लिखित शिकायत पर आइपीसी की धारा 353, 332 और 504 के तहत अधिवक्ता के खिलाफ केस दर्ज किया गया. बाद में समझौता होने पर अधिवक्ता को छोड़ा गया. घटना बुधवार की सुबह लगभग 10:30 बजे की है.
इधर, इसकी जानकारी मिलने पर सिविल कोर्ट के अधिवक्ता आक्रोशित हो गये और एकजुट होकर हंगामा करने लगे. अधिवक्ता प्रधान न्यायायुक्त नवनीत कुमार के कक्ष के बाहर जमे रहे. उधर, सुखदेवनगर पुलिस अधिवक्ता को लेकर कोर्ट जाने के लिए निकली, लेकिन कोर्ट में अधिवक्ताओं के विरोध को देखते हुए अधिवक्ता को लेकर कोतवाली थाना पहुंच गयी.
उधर, जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष शंभु प्रसाद अग्रवाल, महासचिव कुंदन प्रकाशन आदि अधिवक्ताओं ने प्रधान न्यायायुक्त नवनीत कुमार से कई दाैर में वार्ता की. पुलिस द्वारा पकड़े गये अमित कुमार को अविलंब छुड़ाने का आग्रह किया. साथ ही सुखदेवनगर थाना प्रभारी को हटाने की मांग की.
कई अधिवक्ता पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे और कई वहीं पर धरना पर बैठ गये. शाम साढ़े छह बजे प्रधान न्यायायुक्त व अन्य जज न्याय का आश्वासन देते हुए चेंबर से बाहर निकले. इसके बाद बार एसोसिएशन के लोग कोतवाली थाने पहुंचे. फिर पुलिस एसोसिएशन के पदाधिकारी भी थाना पहुंच गये. दोनों एसोसिएशन के पदाधिकारियों के मान-मनौव्वल व दबाव के बाद अधिवक्ता अमित तिवारी को रात नौ बजे निजी पीआर बांड पर छोड़ा गया.
अधिवक्ता को निजी पीआर बांड पर छोड़ा गया
इस संबंध में सुखदेव नगर थाना प्रभारी संजय कुमार ने कहा कि मामले में पुलिस के पास यह अधिकार है कि किसी मामले में संदेह उत्पन्न होने पर साक्ष्य एकत्रित होने तक प्राथमिक अभियुक्त को पीआर बांड पर छोड़ सकती है.
अधिवक्ता अमित तिवारी को निजी पीआर बांड पर इस शर्त के साथ छोड़ा गया है कि साक्ष्य एकत्रित होने होने के बाद वे सरेंडर करेंगे. ऐसा नहीं करने पर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जायेगा.
क्या है प्राथमिकी में
ट्रैफिक सिपाही जय भगवान सिंह ने प्राथमिकी में कहा है कि बुधवार की सुबह साढ़े 10 बजे मैं मुक्तिधाम यातायात पोस्ट पर ड्यूटी कर रहा था. इस दौरान सूचना मिली कि वीआइपी का आगमन है. इसके बाद मैंने सिग्नल रोक दिया.
इस क्रम में गाड़ी संख्या जेएच 01डीबी पर सवार एक व्यक्ति सिग्नल तोड़ पार करने लगा. रोकने पर वह गाली-गलौज करने लगा. फिर धक्का देकर आगे बढ़ने लगा. मैंने फिर रोका. इस पर वह व्यक्ति गाली देते हुए मारपीट करने लगा. पूछने पर उस व्यक्ति ने अपना नाम अमित तिवारी, पता : क्वार्टर नंबर बी-221, धुर्वा थाना क्षेत्र, रांची बताया.
अधिवक्ता ने कहा : अधिवक्ता अमित तिवारी ने कहा कि वे सिविल कोर्ट जा रहे थे. हरमू रोड मुक्तिधाम जानेवाले रास्ते में ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने जबरन रोक दिया. बाइक से चाभी निकाल ली. बात करने पर सिपाही ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया. इस पर बात बढ़ी और सिपाही ने उन पर हाथ चला दिया.
इसके बाद हमें पकड़ कर सुखदेवनगर थाना ले जाया गया और हाजत में बंद कर दिया गया. बार एसोसिएशन के महासचिव कुंदन प्रकाशन ने आरोप लगाया कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने अमित तिवारी के बैग, मोबाइल आदि ले लिया गया. इस मामले में एसोसिएशन ने अधिवक्ता की ओर से भी काउंटर केस दर्ज करने की मांग की, लेकिन उनका केस पुलिस ने दर्ज नहीं किया.
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