रांची : अब 1000 वर्गफीट के भवनों में भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना होगा

Updated at : 04 Jul 2019 8:33 AM (IST)
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रांची : अब 1000 वर्गफीट के भवनों में भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना होगा

नगर निगम ने बनाया होल्डिंग टैक्स नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव रांची : राजधानी में गहराते जल संकट को देखते हुए नगर निगम अब छोटे भवनों के लिए भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को अनिवार्य बनाने जा रहा है. इसके लिए होल्डिंग टैक्स नियमावली में बदलाव का प्रस्ताव तैयार किया गया है. जल्द ही इसे […]

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नगर निगम ने बनाया होल्डिंग टैक्स नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव
रांची : राजधानी में गहराते जल संकट को देखते हुए नगर निगम अब छोटे भवनों के लिए भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को अनिवार्य बनाने जा रहा है. इसके लिए होल्डिंग टैक्स नियमावली में बदलाव का प्रस्ताव तैयार किया गया है. जल्द ही इसे मंजूरी के लिए सरकार के पास भेज दिया गया है.
वर्ष 2016 में लागू होल्डिंग टैक्स नियमावली के तहत 3000 वर्गफीट या इससे बड़े क्षेत्रफल में बने भवन व भूखंड के लिए ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को अनिवार्य किया गया था. जबकि नियमावली में संशोधन के बाद इसमें 1000 वर्गफीट के भवनों को भी शामिल किया गया है.
यानी जिन भवनों का क्षेत्रफल 1000 वर्गफीट या इससे अधिक है, उन्हें भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम करना होगा. जो ये नहीं करेंगे, उन भवनों से डेढ़ गुना होल्डिंग टैक्स वसूला जायेगा. गौरतलब है कि राजधानी भवनों की संख्या 1.88 लाख है, लेकिन इनमें से केवल 22 हजार भवनों में ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का निर्माण किया है.
केवल 3000 वर्गफीट या उससे अधिक क्षेत्रफल वाले भवनाें में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाकर भू-जलस्तर नहीं बढ़ाया जा सकता है. इसलिए अब 1000 वर्गफीट वाले भवनों के लिए भी इसे अनिवार्य किया गया है. संशोधन के बोर्ड की बैठक में स्वीकृत कराकर सरकार के पास भेजा जायेगा.
संजीव विजयवर्गीय, उप महापौर
10 रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनवाये हर आर्किटेक्ट
रांची : रांची नगर निगम ने बुधवार को राजधानी के सभी आर्किटेक्टों और लाइसेंसी इंजीनियरों की बैठक बुलायी थी. इस बैठक में शहर की बहुमंजिली इमारतों में हर हाल में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाने का फैसला लिया जाना था. खास बात यह रही कि इस बैठक में केवल एक ही आर्किटेक्ट पहुंचा. यह देख कर उप नगर आयुक्त काफी नाराज हुए.
हालांकि, उप नगर आयुक्त ने बैठक में कहा कि जितने भी आर्किटेक्ट व लाइसेंसी इंजीनियर नगर निगम में रजिस्टर्ड हैं, वे हर हाल में 10-10 बिल्डिंग में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनवाना सुनिश्चित करें. उन्होंने कहा कि शहर में 952 अपार्टमेंट का नक्शा नगर निगम ने पास किया है. ऐसे अपार्टमेंट का नक्शा बनाने वाले ऑर्किटेक्ट को संबंधित अपार्टमेंट में रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनवाना ही होगा
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