रघुवर कैबिनेट का बड़ा फैसला : पैतृक जमीन बंटवारे के लिए अब 50 रुपये ही लगेगा स्टांप शुल्क
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :28 May 2019 10:55 PM (IST)
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रांची : बंटवारा दस्तावेज के निबंधन पर मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क कम करने को रघुवर दास कैबिनेट की मंजूरी मिल गयी है. अब पैतृक/पारिवारिक संपत्ति के बटवारा विलेख के निबंधन पर मुद्रांक शुल्क 50 रुपये और पैतृक/पारिवारिक संपत्ति के निबंधन पर निबंधन शुल्क 50 रुपये किये जाने को मंजूरी दी गयी. इसके साथ ही झारखंड […]
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रांची : बंटवारा दस्तावेज के निबंधन पर मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क कम करने को रघुवर दास कैबिनेट की मंजूरी मिल गयी है. अब पैतृक/पारिवारिक संपत्ति के बटवारा विलेख के निबंधन पर मुद्रांक शुल्क 50 रुपये और पैतृक/पारिवारिक संपत्ति के निबंधन पर निबंधन शुल्क 50 रुपये किये जाने को मंजूरी दी गयी.
इसके साथ ही झारखंड भवन (संशोधन) उपविधि, 2019 को भी स्वीकृति दी गयी. ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के तहत 02 वरिष्ठ प्रोग्रामर (Senior Programmer) के पदों का दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2020 तक अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गयी. ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के तहत राज्य के जिला न्यायालय एवं झारखंड उच्च न्यायालय के लिए सृजित सिस्टम ऑफिसर के क्रमशः 22 एवं 01 कुल 23 पदों के दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2020 तक के लिए अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गयी.
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
– स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन रांची तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान (रिनपास) निदेशक की नियुक्ति एवं सेवाशर्त नियमावली- 2019 के गठन की स्वीकृति दी गयी.
– स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत वैक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम संवर्ग में कर्मियों की नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त नियमावली-2019 के गठन की स्वीकृति दी गयी.
– डॉ प्रकाश चंद्र राय, तदेन भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, गम्हरिया, सरायकेला-खरसावां/पशुचिकित्सा पदाधिकारी, रमकंडा, गढ़वा को दिनांक 22.09.2004 से 22.10.2017 तक बगैर विधिवत सक्षम प्राधिकार की अनुमति के विदेश यात्रा/वास करने के आलोक में बिहार/झारखंड सेवा संहिता के नियम-76 में दिए गए प्रावधान के फलस्वरूप सेवा बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गयी.
– झारखंड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के आलोक में 51(इक्यावन) न्यायिक पदाधिकारियों को झारखंड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर प्रोन्नति द्वारा नियुक्त करने की स्वीकृति दी गयी.
– अग्निशमन सेवा के राजपत्रित संवर्ग (नियुक्ति/प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली, 2011 में संशोधन की स्वीकृति दी गयी. रांची जिला अंतर्गत कांके अंचल के मौजा कदमा में कुल रकबा 23.50 एकड़ गैरमजरूआ खास भूमि रिनपास परिसर में टाटा ट्रस्ट के साथ पीपीपी के अंतर्गत कैंसर केयर सेंटर की स्थापना के लिए एस.पी.भी-1के साथ एक रुपए के टोकन राशि पर नवीकरण विकल्प के साथ 30 वर्षों की लीज बंदोबस्ती करने, 30 वर्षों के पश्चात भूमि के लीज का नवीकरण टोकन राशि पर करने तथा लीज बंदोबस्ती को स्टांप ड्यूटी एवं निबंधन शुल्क से मुक्त करने की स्वीकृति दी गयी.
– हजारीबाग जिला अंतर्गत अंचल चौपारण मौजा अंबातरी अंतर्निहित कुल रकबा-0.690 एकड़ गैरमजरूआ खास प्रति कदीम भूमि कुल देय राशि 4 लाख 96 हजार 1सौ 53 रुपए मात्र पर DFCCIL द्वारा अदायगी पर DFCCIL विशेष रेल परियोजना के लिए DFCCIL, भारत सरकार को सशुल्क स्थाई हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी गयी.
– सरायकेला-खरसावां जिला अंतर्गत राजनगर अंचल के मौजा कुजू अंतर्निहित कुल रकबा-20.82 एकड़ भूमि कुल देय राशि 2 करोड़ 46 लाख 95 हजार 5 सौ 56 रुपये मात्र की अदायगी पर नवीकरण विकल्प के साथ औद्योगिक विस्तारीकरण के लिए मैसर्स रूंगटा माइंस लिमिटेड, चाईबासा के साथ 30 वर्षों के लिए सशुल्क लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गयी.
– आम/उप चुनाव के दौरान निर्वाचन कार्यो के संपादन में संलग्न पदाधिकारियों/कर्मियों द्वारा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कार्य अवधि से अधिक तक श्रमसाध्य कार्य करने के विरुद्ध देय पारिश्रमिक पर स्वीकृति दी गयी.
– Jharkhand State Wide Area Network (JharNet) परियोजना का 5 वर्ष का कार्यकाल एवं विस्तारित 5 वर्ष के अतिरिक्त संचालन के उपरांत वित्तीय नियमावली 235 को शिथिल करते हुए 245 के आलोक में नॉमिनेशन के आधार पर वर्तमान के इकरारनामा, दर एवं शर्तों के अधीन वर्तमान सेवा प्रदाता M/s. UTL एवं TPA (Third Party Auditing Agency, M/s. WIPRO) को दिनांक 1 जनवरी 2019 से 31 अक्टूबर 2019 (10 महीना) तक अथवा झारनेट 2.0 के लिए निविदा द्वारा चयनित नए ऑपरेटर के पूर्णत: क्रियाशील होने तक, जो भी पहले हो, वित्तीय वर्ष 2019-20 के उपबंधित राशि से रुपए 17 करोड़ 86 लाख 55 हजार रु.) के व्यय पर विस्तारित करने की स्वीकृति दी गयी.
– विद्यालय पुनर्गठन के प्रभाव के आकलन के लिए भारतीय प्रबंध संस्थान, रांची को वित्तीय नियम 235 को शिथिल करते हुए वित्तीय नियम 245 के आलोक में थर्ड पार्टी मूल्यांकन करने के लिए मनोनीत एवं इस पर व्यय कुल राशि रुपये 43.65 लाख मात्र व्यय करने की स्वीकृति दी गयी.
– डॉ अशोक कुमार, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र,जमुआ, गिरिडीह संप्रति चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल हजारीबाग, को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गयी.
– माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में नवांगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के सेवा का अन्तर्लिनीकरण एवं उनके वेतन निर्धारण के अनुमोदन की स्वीकृति दी गयी.
– W.P.(S) No.3700/2003 कन्हैया मिश्रा एवं अन्य बनाम झारखंड सरकार में दिनांक 6 मार्च 2014 को पारित न्यायाधीश के अनुपालन में अंभीभूत महाविद्यालयों में कार्यरत प्रधान लिपिक एवं प्रधान लेखापाल के पद को क्रमशः प्रशाखा पदाधिकारी (लेखा) एवं प्रशाखा पदाधिकारी (सामान्य) के एक अवसरीय छाया पद (One Time) सृजन की स्वीकृति दी गयी.
– माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में नवांगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के सेवा का अन्तर्लिनीकरण एवं उनके वेतन निर्धारण के अनुमोदन की स्वीकृति दी गयी.
– वित्तीय वर्ष 2019-20 में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय रांची द्वारा राज्य के सभी न्यायमंडलों के परियोजनार्थ अनुसूची प्रपत्रों के मुद्रण, प्रयुक्त होने वाले कागजों के क्रय तथा उक्त मुद्रित अनुसूची प्रपत्रों में सभी न्यायमंडलों तक पहुंचाने में होने वाले संपूर्ण व्यय के निमित्त झारखंड राज्य आकस्मिकता निधि से कुल 2 करोड़ 4 लाख रुपए मात्र अग्रिम की स्वीकृति दी गयी.
– अमित कुमार, रसोईया, जैप-10 एवं श्री वकील मार्डी, जलवाहक, आई.आर.बी.-05, गुमला कैंप, धुर्वा की सेवा मुख्यमंत्री सचिवालय में आदेशपाल के पद पर समायोजित करने की स्वीकृति दी गयी.
– सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 16(5) के आलोक में मुख्य सूचना आयुक्त झारखंड, रांची के वेतन एवं भत्ते तथा अन्य सेवा शर्ते एवं बंधेज निर्धारण के संबंध में निर्गत अधिसूचना संख्या- 6975, दिनांक 8 जुलाई 2014 यथा संशोधित विभागीय संकल्प संख्या-9865, दिनांक 10 नवंबर 2015 में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति दी गयी.
– केंद्र एवं झारखंड सरकार की सिविल सेवाओं एवं पदों पर सीधी नियुक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण संबंधी आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र जारी करने से संबंधित संकल्प संख्या-3763, दिनांक 16.05.2019 की घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी.
– "झारखंड फिल्म विकास निगम लिमिटेड" Memorandum of Association and Article of Association की घटनोत्तर स्वीकृति एवं इसमें संशोधन की स्वीकृति दी गयी.
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