रांची जेल में पूर्व मंत्री योगेंद्र से हुई पूछताछ

Updated at : 01 May 2019 9:36 AM (IST)
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रांची जेल में पूर्व मंत्री योगेंद्र से हुई पूछताछ

रांची : सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर रांची कोर्ट में सरेंडर कर जेल जानेवाले पूर्व मंत्री योगेंद्र साव से पूछताछ करने और बयान लेने पुलिस अधिकारी मंगलवार को बिरसा मुंडा जेल पहुंचे. अनुसंधानक और जगन्नाथपुर इंस्पेक्टर अनूप कर्मकार ने न्यायालय के निर्देश पर योगेंद्र साव से केस में रिकॉर्डिंग से संबंधित मूल यंत्र के बारे […]

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रांची : सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर रांची कोर्ट में सरेंडर कर जेल जानेवाले पूर्व मंत्री योगेंद्र साव से पूछताछ करने और बयान लेने पुलिस अधिकारी मंगलवार को बिरसा मुंडा जेल पहुंचे. अनुसंधानक और जगन्नाथपुर इंस्पेक्टर अनूप कर्मकार ने न्यायालय के निर्देश पर योगेंद्र साव से केस में रिकॉर्डिंग से संबंधित मूल यंत्र के बारे में पूछताछ की. योगेंद्र साव ने रिकॉर्डिंग से संबंधित मूल यंत्र पुलिस को देने से इनकार कर दिया.
उन्होंने कहा कि रिकॉर्डिंग से संबंधित मूत्र यंत्र समय आने पर न्यायालय में समर्पित करेंगे. योगेंद्र साव ने बयान लेने के दौरान कई अन्य बिंदुओं के बारे में भी पुलिस को जानकारी दी. साव ने पूछताछ के दौरान क्या बताया, इस बारे में पुलिस अफसरों ने कुछ भी बताने से इनकार किया है. मामले में 29 मार्च 2018 को केस दर्ज हुआ था. इस केस में पूर्व में पुलिस शिकायतकर्ता गृह विभाग के अवर सचिव अविनाश चंद्र का बयान ले चुकी है. इसके अलावा केस में निर्मला देवी, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और केस के गवाह मंटू सोनी का बयान भी पुलिस ले चुकी है.
अवर सचिव कर चुके हैं इनकार : इसी मामले में वर्ष 2018 के अंत में अवर सचिव विनय कुमार का बयान भी लिया गया था. उन्होंने बयान में बताया था कि राज्यसभा चुनाव के दौरान वह विधानसभा में सचिव के पद पर थे. तब निर्मला देवी या किसी अन्य मतदाता द्वारा यह शिकायत नहीं दर्ज करायी गयी थी कि उन्हें मतदान की प्रक्रिया में भाग लेने से कोई रोका है या किसी ने प्रभावित करने का प्रयास किया है.
पुलिस योगेंद्र साव को भी कई बार नोटिस भेज कर रिकॉर्डिंग से संबंधित मूल यंत्र सक्षम कोर्ट या पुलिस के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध कर चुकी है, लेकिन उनके स्तर से कभी भी पुलिस को अनुसंधान में सहयोग नहीं किया गया. केस में सिटी एसपी भी रिपोर्ट जारी कर चुकी हैं. लेकिन उन्होंने केस के सत्य या झूठ होने पर अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया था.
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