ePaper

रांची :दुष्कर्म के बाद बच्ची की हत्या करने के अभियुक्त को उम्रकैद की सजा

Updated at : 01 May 2019 9:30 AM (IST)
विज्ञापन
रांची :दुष्कर्म के बाद बच्ची की हत्या करने के अभियुक्त को उम्रकैद की सजा

रांची : एजेसी सह पोक्सो के विशेष न्यायाधीश दिवाकर पांडे की अदालत ने चार साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या करने के मामले में अभियुक्त मारकुस लकड़ा (25 वर्ष) को उम्रकैद की सजा सुनायी है. अभियुक्त पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है […]

विज्ञापन
रांची : एजेसी सह पोक्सो के विशेष न्यायाधीश दिवाकर पांडे की अदालत ने चार साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या करने के मामले में अभियुक्त मारकुस लकड़ा (25 वर्ष) को उम्रकैद की सजा सुनायी है. अभियुक्त पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि इस मामले में सिर्फ मुआवजा से पीड़ित परिवार के मेंटली और फिजिकली ट्रॉमा की क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती है. कोर्ट ने डालसा को विक्टिम कंपनसेशन फंड से पीड़ित परिवार को मुआवजा देने का निर्देश दिया है.
मारकुस लकड़ा ने चाकलेट का प्रलोभन देकर बच्ची को अपने घर ले गया, जहां उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया. फिर गला दबा कर उसकी हत्या कर दी. इस घटना से पूर्व बच्ची खाना खाकर अपने घर के सामने खेल रही थी.
अभियुक्त ने हत्या के बाद बच्ची की लाश को चौकी के नीचे छिपा दिया था. इस मामले में नामकुम थाना में कांड संख्या 144/16 दिनांक 24/5/16 के तहत मामला दर्ज किया गया था. इस वाद में 30 जून 2016 को आरोप पत्र दायर किया गया. 17 फरवरी 2018 को आरोप गठन किया गया था. अभियोजन पक्ष की अोर से मामले में 10 गवाही करायी गयी थी.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola