उम्मीदवारों को चार चरणों में खर्च का ब्योरा देना होगा
Updated at : 13 Apr 2019 1:34 AM (IST)
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रांची : रांची लोकसभा सीट से चुनाव लड़नेवाले उम्मीदवारों को चार चरणों में अपने खर्च का ब्योरा देना होगा. खर्च का ब्योरा नहीं देनेवाले उम्मीदवारों पर नियम संगत कार्रवाई की जायेगी. उसे अगला चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य भी करार दिया जा सकता है. उम्मीदवारों के चुनाव खर्च की प्रथम लेखा की जांच 25 अप्रैल […]
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रांची : रांची लोकसभा सीट से चुनाव लड़नेवाले उम्मीदवारों को चार चरणों में अपने खर्च का ब्योरा देना होगा. खर्च का ब्योरा नहीं देनेवाले उम्मीदवारों पर नियम संगत कार्रवाई की जायेगी. उसे अगला चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य भी करार दिया जा सकता है.
उम्मीदवारों के चुनाव खर्च की प्रथम लेखा की जांच 25 अप्रैल को सुबह 10.30 बजे से होगी. दूसरे चरण की लेखा जांच 29 अप्रैल को होगी. तीन मई को तीसरे व 29 मई को चौथे चरण के लेखा की जांच होगी. प्रत्याशी को नामांकन से लेकर चुनाव तक के खर्च का ब्योरा सौंपना होगा.
जिला निर्वाचन शाखा की ओर से तय की गयी सामग्री की दर से खर्च का मिलान किया जायेगा. वाहनों की समय सीमा और अन्य शर्त के अनुसार ही खर्च माना जायेगा. एक उम्मीदवार अधिकतम 70 लाख रुपये ही खर्च कर सकता है. वैध खर्च में सार्वजनिक बैठक, रैली, पोस्टर, बैनर, वाहन व प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर खर्च शामिल है.
रैली-सभा के लिए लेनी होगी निर्वाचन आयोग की अनुमति
रांची. लोकसभा चुनाव लड़नेवाले उम्मीदवारों को रैली या नुक्कड़ सभा के लिए पूर्व जिला निर्वाचन कार्यालय से अनुमति लेनी होगी. इसके लिए जिला निर्वाचन कार्यालय ने फॉर्मेट जारी किया है. सभी उम्मीदवारों को आवेदन में पूरी जानकारी देनी होगी.
कितने समर्थक शामिल होंगे, करना होगा जिक्र
सभा की अनुमति लेने के लिए उम्मीदवारों को आवेदन भरना होगा. इसमें उम्मीदवार का नाम, दल का नाम लिखना होगा. आवेदन में यह भी जिक्र करना होगा कि किस दिन वह सभा करना चाहते हैं. किस स्थान पर सभा है.
सभा में शामिल होनेवाले समर्थकों या लोगों की अनुमानित संख्या का भी जिक्र करना होगा. सभा या बैठक में इस्तेमाल किये जानेवाले लाउडस्पीकरों की संख्या की भी जानकारी देनी होगी. आवेदन के साथ पुलिस की ओर से जारी एनओसी प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा.
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