सोशल मीडिया पर प्रचार का खर्च भी चुनाव व्यय में जुड़ेगा

Updated at : 13 Apr 2019 1:10 AM (IST)
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सोशल मीडिया पर प्रचार का खर्च भी चुनाव व्यय में जुड़ेगा

रांची : राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के निर्वाचन अभियान में सोशल मीडिया के इस्तेमाल और विनियमन को लेकर चुनाव आयोग ने निर्देश जारी किया है. विकिपीडिया, ट्विटर, यू ट्यूब, फेसबुक, वर्चुअल गेम्स व मोबाइल एप्प पर प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों द्वारा संसदीय चुनाव में किये गये प्रचार पर खर्च को निर्वाचन व्यय में जोड़ा जायेगा. […]

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रांची : राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के निर्वाचन अभियान में सोशल मीडिया के इस्तेमाल और विनियमन को लेकर चुनाव आयोग ने निर्देश जारी किया है. विकिपीडिया, ट्विटर, यू ट्यूब, फेसबुक, वर्चुअल गेम्स व मोबाइल एप्प पर प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों द्वारा संसदीय चुनाव में किये गये प्रचार पर खर्च को निर्वाचन व्यय में जोड़ा जायेगा.

इसमें विज्ञापन प्रचारित करने के लिए इंटरनेट कंपनियों और वेबसाइटों को किये गये भुगतान, प्रचार संबंधी व्यय, प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों द्वारा अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाये रखने के लिए नियुक्त लोगों को दिये गये वेतन को शामिल किया गया है.
वॉलियंटरी कोड ऑफ एथिक्स प्रभावी : राज्य के मुख्य चुनाव पदाधिकारी एल खियांग्ते ने बताया कि लोकसभा निर्वाचन-2019 के दौरान सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल, फेक न्यूज और राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों द्वारा किये जानेवाले खर्च को नियंत्रित करने के लिए सोशल मीडिया कंपनियों के लिए वॉलियंटरी कोड ऑफ एथिक्स प्रभावी है.
निर्वाचन प्रचार से संबंधित विविध उपबंध सोशल मीडिया पर भी उसी तरह लागू होते हैं, जैसे वह किसी अन्य मीडिया का इस्तेमाल कर किये जाने वाले निर्वाचन के किसी अन्य रूप पर लागू होते हैं. प्रत्याशी द्वारा उनके ई-मेल आइडी और सोशल मीडिया खाता के बारे में आयोग को सूचित करना है.
वेबसाइट पर राजनीतिक विज्ञापनों की अनुमति जरूरी
श्री खियांग्ते ने बताया कि सोशल मीडिया वेबसाइट परिभाषा की लिहाज से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की श्रेणी में आते है. एेसे में राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों द्वारा सोशल मीडिया वेबसाइट सहित इंटरनेट आधारित कोई भी मीडिया या वेबसाइटों के लिए राजनीतिक विज्ञापन उसी फॉर्मेट और प्रक्रियाओं का अनुपालन अनिवार्य है.
सोशल मीडिया पर भी लागू है आदर्श आचार संहिता
श्री खियांग्ते ने कहा कि निर्वाचन की घोषणा होने की तिथि से निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति की तिथि तक के लिए राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के लिए आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू है.
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