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रांची : मैरेज व कम्यूनिटी हॉल की होनेवाली बुकिंग की दैनिक रिपोर्ट लेंगे निर्वाचन पदाधिकारी

रांची : मैरेज व कम्युनिटी हॉल में होनेवाले समारोह पर चुनाव आयोग की पैनी नजर है. समारोह में दिये जानेवाले उपहार और भोजन वितरण को लेकर आयोग ने उपायुक्तों को निर्देश दिया है. राज्य के अपर मुख्य निर्वाचन आयुक्त डॉ मनीष रंजन ने बताया कि उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को मैरेज या कम्युनिटी हॉल […]

रांची : मैरेज व कम्युनिटी हॉल में होनेवाले समारोह पर चुनाव आयोग की पैनी नजर है. समारोह में दिये जानेवाले उपहार और भोजन वितरण को लेकर आयोग ने उपायुक्तों को निर्देश दिया है.
राज्य के अपर मुख्य निर्वाचन आयुक्त डॉ मनीष रंजन ने बताया कि उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को मैरेज या कम्युनिटी हॉल की बुकिंग के प्रयोजन का साक्ष्य जैसे शादी का कार्ड अनिवार्य रूप से लेने के निर्देश दिये गये हैं. जिला निर्वाचन पदाधिकारी मैरेज व कम्यूनिटी हॉल की होनेवाली बुकिंग की दैनिक रिपोर्ट लेंगे. यह सुनिश्चित करेंगे कि मतदाताओं को प्रलोभन देने के लिए कोई नकली समारोह का आयोजन तो नहीं किया जा रहा है. संदेहास्पद बुकिंग या आयोजन की सूचना मिलते ही आयकर विभाग को रिपोर्ट करने को कहा गया है. आयकर विभाग इसकी जांच करेगा.
सामुदायिक भोज और लंगर की पड़ताल की जायेगी
डॉ रंजन ने कहा निर्वाचन से पूर्व धार्मिक संस्थानों या समुदायों द्वारा आयोजित सामुदायिक भोज और लंगर की भी पड़ताल की जायेगी. उपायुक्त सुनिश्चित करेंगे कि भोजन का वितरण मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए तो नहीं किया जा रहा है. ऐसा होने पर यह निर्वाचन अपराध की श्रेणी में आयेगा.
बड़े पैमाने पर भोजन वितरण के मौके पर किसी भी तरह का संदेह होने पर उसे तत्काल रोकने का आदेश है. उन्होंने कहा कि कोई अभ्यर्थी निर्वाचकों को लुभाने के लिए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिये गये सामुदायिक भोज में शामिल होता है, तो समारोह में होनेवाला खर्च भी अभ्यर्थी के चुनाव व्यय में जोड़ा जायेगा.
हालांकि, धार्मिक समुदाय द्वारा अपने संस्थानों के अंदर प्रथागत तौर पर आयोजित लंगर, भोज या शादी, मृत्यु आदि के लिए सामान्य भोज आयोजित किये जाने की स्थिति में समारोह में शामिल होने पर खर्च व्यय अभ्यर्थी के खाते में नहीं जोड़ा जायेगा. बशर्ते वह इसमें सामान्य आगंतुक के तौर पर शामिल हो और आयोजन में कोई वित्तीय योगदान नहीं करता हो.
रांची : सरकारी भवनों से हटाये गये होर्डिंग बैनर व पोस्टर की सूची उपलब्ध करायें
रांची : राज्य के अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉ मनीष रंजन ने कहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू है.
सरकारी कार्यालयों के भवन, दीवार आदि में होर्डिंग्स, बैनर और पोस्टर लगाना प्रतिबंधित है. चुनाव की घोषणा के साथ ही निर्धारित समय सीमा के अंदर सरकारी भवनों, दीवारों, पोल आदि से सरकार की उपलब्धियों और राजनीतिक दलों से संबंधित होर्डिंग, पोस्टर बैनर को हटाना था. राज्य के सभी नगर निगम, नगर पर्षद और नगर पंचायतों को चुनाव आयोग का इससे संबंधित निर्देश भेजा गया था. सभी निकायों को अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हटाये गये बैनर, पोस्टर और होर्डिंग की संख्या से संबंधित प्रतिवेदन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में भेजने के लिए कहा गया है.
उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा, बस स्टैंड, रेलवे पुल, बिजली और टेलीफोन के खंभों समेत अन्य सार्वजनिक संपत्तियों पर लगे बैनर, पोस्टर और होर्डिंग समेत सभी प्रकार के अनधिकृत राजनीतिक विज्ञापनों को चुनाव की घोषणा के 48 घंटे बाद तक हटा लिया जाना था.
सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को इसके बारे में निर्देशित किया गया था. अगर किसी सार्वजनिक स्थल पर बैनर, पोस्टर या होर्डिंग्स लगे होने की जानकारी मिलती है, तो आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत दर्ज कर विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी.

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