वन भूमि हस्तांतरण मामला : सरकार को 29 मार्च तक जवाब दायर करने का निर्देश
Updated at : 09 Mar 2019 2:14 AM (IST)
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रांची : झारखंड हाइकोर्ट में शुक्रवार को एनटीपीसी के पकड़ी बरवाडीह कोल ब्लॉक के लिए गलत तरीके से वन भूमि हस्तांतरण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस व जस्टिस एचसी मिश्र की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. 29 मार्च तक […]
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रांची : झारखंड हाइकोर्ट में शुक्रवार को एनटीपीसी के पकड़ी बरवाडीह कोल ब्लॉक के लिए गलत तरीके से वन भूमि हस्तांतरण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई.
चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस व जस्टिस एचसी मिश्र की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. 29 मार्च तक शपथ पत्र दायर करने को कहा. साथ ही खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 12 अप्रैल की तिथि निर्धारित की.
इससे पूर्व प्रार्थी पीके सिद्धार्थ ने स्वयं पक्ष रखा. उन्होंने खंडपीठ को बताया कि वन भूमि का कोल ब्लॉक के लिए हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है. सरकार ने वन भूमि के हस्तांतरण के पहले संबंधित ग्रामसभाअों से भी अनुमति नहीं ली. बिना ग्रामसभा की अनुमति के वन भूमि का हस्तांतरण किया गया है, जो पूरी तरह से अवैध है.
वहीं राज्य सरकार की अोर से महाधिवक्ता अजीत कुमार व अपर महाधिवक्ता मनोज टंडन ने पक्ष रखा. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी भारतीय सुराज दल ने जनहित याचिका दायर की है. याचिका में एनटीपीसी के बड़कागांव में पकड़ी बरवाडीह कोल ब्लॉक के लिए वन भूमि हस्तांतरण को चुनाैती दी गयी है.
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