सुप्रीम कोर्ट में झारखंड सरकार को लगा झटका, बकोरिया कांड की जांच सीबीआइ से ही याचिका खारिज

रांची : सुप्रीम कोर्ट ने पलामू जिले के बकोरिया में 2015 में सुरक्षा बलों व माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ की सीबीआइ जांच का रास्ता फिर से साफ हो गया है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राज्य सरकार की स्पेशल लीव पीटिशन (एसएलपी) को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया. कोर्ट सरकार के आग्रह को […]
रांची : सुप्रीम कोर्ट ने पलामू जिले के बकोरिया में 2015 में सुरक्षा बलों व माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ की सीबीआइ जांच का रास्ता फिर से साफ हो गया है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राज्य सरकार की स्पेशल लीव पीटिशन (एसएलपी) को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया. कोर्ट सरकार के आग्रह को नामंजूर कर दिया.
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस संजीव खन्ना की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई. खंडपीठ ने कहा कि हम इस याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं, इसलिए यह खारिज की जाती है. बता दें कि पलामू के सतबरवा ओपी क्षेत्र में हुए बकोरिया मुठभेड़ कांड की 22 अक्तूबर, 2018 को झारखंड हाइकोर्ट ने सीबीआइ जांच का आदेश दिया था.
- राज्य सरकार ने सीआइडी की जांच को सही बताते हुए सीबीआइ जांच पर रोक लगाने की मांग की थी
- मुठभेड़ में मारे गये पारा शिक्षक के पिता ने राज्य पुलिस और सीआइडी की जांच पर सवाल उठाया था
- अक्तूबर में हाइकोर्ट ने बकोरिया मुठभेड़ कांड की सीबीआइ जांच का आदेश दिया था
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