रांची : प्रार्थी का आग्रह स्वीकार, विस्तृत सुनवाई नौ अप्रैल को
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 22 Feb 2019 9:15 AM
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रांची : झारखंड हाइकोर्ट में गुरुवार को राज्य के 13 अनुसूचित जिलों में तृतीय व चतुर्थवर्गीय पदों को शत प्रतिशत रिजर्व करने काे लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस व जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए प्रार्थी की याचिका को स्वीकार कर लिया. खंडपीठ ने […]
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रांची : झारखंड हाइकोर्ट में गुरुवार को राज्य के 13 अनुसूचित जिलों में तृतीय व चतुर्थवर्गीय पदों को शत प्रतिशत रिजर्व करने काे लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई.
चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस व जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए प्रार्थी की याचिका को स्वीकार कर लिया. खंडपीठ ने कहा कि हिंदी दैनिक प्रभात खबर व अंग्रेजी दैनिक टेलीग्राफ में कोर्ट नोटिस का प्रकाशन किया जाये. मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए खंडपीठ ने नौ अप्रैल की तिथि निर्धारित की.
इससे पूर्व प्रार्थी की अोर से अधिवक्ता ललित कुमार सिंह ने कोर्ट के निर्देश के आलोक में याचिका दायर की थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया. उन्होंने बताया कि पूर्व में कोर्ट ने माैखिक रूप से कहा था कि यह बड़ा मामला है. इससे 11 गैर अनुसूचित जिलों के लोग प्रभावित हो रहे हैं.
उल्लेखनीय है कि प्रार्थी पलामू निवासी सोनी कुमारी ने याचिका दायर की है. उन्होंने संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित हाइस्कूल शिक्षक नियुक्ति के विज्ञापन व सरकार की नियोजन नीति को चुनौती दी है. उन्होंने कहा कि 13 जिलों के तृतीय व चतुर्थवर्गीय पदों को शत प्रतिशत रिजर्व नहीं किया जा सकता है. यह संवैधानिक नहीं है. उन्होंने इसे निरस्त करने की मांग की है.
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