रांची : बिना रूट पास के ई-रिक्शा चलाया, तो हो सकती है जेल

Updated at : 13 Feb 2019 7:50 AM (IST)
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रांची : बिना रूट पास के ई-रिक्शा चलाया, तो हो सकती है जेल

ट्रैफिक एसपी ने जारी किया अभियान चला कर कार्रवाई करने का आदेश रांची : राजधानी में बिना रूट पास के दूसरे रूट पर ई-रिक्शा चलाने पर जेल तक जाना पड़ सकता है. ट्रैफिक एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग ने अवैध तरीके से ई-रिक्शा चलानेवालों के खिलाफ अभियान चलाकर उनके खिलाफ कार्रवाई का निर्देश जारी कर दिया […]

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ट्रैफिक एसपी ने जारी किया अभियान चला कर कार्रवाई करने का आदेश
रांची : राजधानी में बिना रूट पास के दूसरे रूट पर ई-रिक्शा चलाने पर जेल तक जाना पड़ सकता है. ट्रैफिक एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग ने अवैध तरीके से ई-रिक्शा चलानेवालों के खिलाफ अभियान चलाकर उनके खिलाफ कार्रवाई का निर्देश जारी कर दिया है. ट्रैफिक एसपी ने मामले में कार्रवाई की जिम्मेदारी ट्रैफिक के दोनों डीएसपी और सभी ट्रैफिक थाना प्रभारी को सौंपा है.
ट्रैफिक एसपी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि रांची नगर निगम की ओर से चिह्नित मार्गों पर ई-रिक्शा चलाने के लिए रूट पास दिया गया.
लेकिन, हाल में दिनों में तय संख्या से अधिक ई-रिक्शा बिना रूट पास के चल रहे हैं. ई-रिक्शा के अवैध तरीके से परिचालन से वाहनों का दबाव सड़क पर बढ़ रहा है और इससे जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है.
ऐसे में सुगम यातायात के लिए अवैध तरीके से चलने वाले ई-रिक्शा को अस्थायी रूप से जब्त करने की कार्रवाई की जाये. अगर कोई ऐसा करते पकड़ा जाये, तो उसके खिलाफ जुर्माना से लेकर कारा की सजा का भी प्रावधान है. ई-रिक्शा को जब्त करने के दौरान अपराध की विवरणी, जब्ती की तिथि, स्थान, निबंधन संख्या और स्वतंत्र गवाह का नाम भी अपने रिकॉर्ड में उल्लेख करना होगा.
जुर्माने का भी है प्रावधान
यदि कोई बिना रजिस्ट्रेशन के ई-रिक्शा या फर्जी रिजस्ट्रेशन के आधार पर ई-रिक्शा चलाते हुए पकड़ा गया तो उस पर भी कार्रवाई होगी. पहले अपराध पर 2000 से 5000 रुपये तक और दूसरे अपराध पर 5000 से 10000 रुपये तक जुर्माना वसूला जायेगा. दूसरे अपराध पर एक वर्ष कारावास की सजा का प्रावधान है. बिना परमिट के वाहन चलाने पर तीन महीने का कारावास या 500 रुपये जुर्माना या दोनों हो सकते हैं.
ओवरलोडिंग भी मना है
वाहन में सीमा से अधिक सवारी बैठाने पर प्रथम अपराध के लिए 100 रुपये और दूसरे अपराध 300 रुपये जुर्माना भरना होगा. वहीं, दूसरी ओर सार्वजनिक स्थान पर वाहन छोड़ने या छोड़ने की अनुमति देने पर जिसके कारण यातायात व्यवस्था में बाधा पहुंच रही है, उसके लिए प्रथम अपराध के रूप में 100 रुपये और दूसरे अपराध के लिए 300 रुपये जुर्माना देगा होगा. वाहन को टो कर ले जाने का खर्च भी वाहन मालिक वहन करेंगे.
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