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रांची : अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, न्यायालयों व धार्मिक संस्थानों के पास न हो अतिशाबाजी

रांची : अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, न्यायालयों व धार्मिक संस्थानों के आसपास के अलावा वैसे क्षेत्र, जहां आतिशबाजी वर्जित क्षेत्र घोषित किया गया है, वहां आतिशबाजी न करें. जिला प्रशासन ने आमलोगों से अपील की है. प्रशासन ने लोगों से आग्रह किया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आतिशबाजी के लिये समय निर्धारित कर दिया गया है. […]

रांची : अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, न्यायालयों व धार्मिक संस्थानों के आसपास के अलावा वैसे क्षेत्र, जहां आतिशबाजी वर्जित क्षेत्र घोषित किया गया है, वहां आतिशबाजी न करें. जिला प्रशासन ने आमलोगों से अपील की है. प्रशासन ने लोगों से आग्रह किया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आतिशबाजी के लिये समय निर्धारित कर दिया गया है. शांति वाले क्षेत्र में आतिशबाजी की अनुमति नहीं है.
प्रशासन ने कहा है कि शांति वाले क्षेत्र से 100 मीटर से कम दूरी वाले क्षेत्र में आतिशबाजी न किये जाएं. पटाखा बिक्री व प्रयोग के लिए भी सर्वोच्च न्यायालय की ओर से अादेश जारी किये गये हैं. प्रतिबंधित श्रेणियों के पटाखों को चलाने की अनुमति नहीं है, इनमें पटाखों की लरियां शामिल हैं. विस्फोटक सुरक्षा संगठन द्वारा निर्धारित पटाखों की ही बिक्री हो.

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