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रांची : सरकार व कोर्ट को गलत सूचना दे रहे हैं महाधिवक्ता, इन्हें हटायें : सरयू राय

Updated at : 30 Oct 2018 6:19 AM (IST)
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रांची : सरकार व कोर्ट को गलत सूचना दे रहे हैं महाधिवक्ता, इन्हें हटायें : सरयू राय

खाद्य आपूर्त मंत्री ने मुख्यमंत्री को पत्र लिख कर की मांग रांची : खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने महाधिवक्ता अजीत कुमार को पद से हटाने की मांग की है़ मंत्री श्री राय ने आरोप लगाया है कि महाधिवक्ता न्यायालय के आदेश की गलत सूचना सरकार को दे रहे हैं. वहीं उच्च न्यायालय को सरकार […]

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खाद्य आपूर्त मंत्री ने मुख्यमंत्री को पत्र लिख कर की मांग
रांची : खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने महाधिवक्ता अजीत कुमार को पद से हटाने की मांग की है़ मंत्री श्री राय ने आरोप लगाया है कि महाधिवक्ता न्यायालय के आदेश की गलत सूचना सरकार को दे रहे हैं.
वहीं उच्च न्यायालय को सरकार के मंतव्य की गलत सूचना दे रहे है़ं महाधिवक्ता का आचरण उनके पद के अनुरूप नहीं है़ उन्होंने मुख्यमंत्री रघुवर दास को पत्र लिख कर महाधिवक्ता को जल्द से जल्द हटाने की मांग की है़
मंत्री श्री राय ने जमशेदपुर के एक मामले का हवाला देते हुए बताया कि महाधिवक्ता ने सरकार के प्रधान सचिव और पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त को उच्च न्यायालय द्वारा मौखिक आदेश दिये जाने की सूचना दी, जो गलत पाया गया. महाधिवक्ता ने पत्र लिख कर राजस्व निबंधन व भूमि सुधार विभाग और पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त को कार्रवाई करने का निर्देश दिया.
इस आधार पर जमशेदपुर के दलजीत सिंह (जो भाजपा के पूर्व प्रवक्ता अमप्रीत काले के बड़े भाई हैं) की जमीन की जमाबंदी रद्द कर दी गयी़ मंत्री ने कहा कि इस मामले में प्रतिवादी दलजीत सिंह के अधिवक्ता ने राज्य के महाधिवक्ता के आदेश के बारे में विभाग को गलत सूचना देने की ओर जब उच्च न्यायालय का ध्यान आकृष्ट कराया, तो खंडपीठ ने इस पर नाराजगी जतायी.
इसके साथ ही शपथ पत्र देने का आदेश भी दिया़ इसके बाद महाधिवक्ता ने अपने पूर्व के पत्र से आदेश विलोपित करने के लिए विभाग को लिखा़ उच्च न्यायालय के समक्ष इससे पहले दिये गये संबंधित निर्देश को विलोपित करने का शपथ पत्र दायर किया गया़ मंत्री श्री राय ने कहा कि महाधिवक्ता की गलत सूचना देने के कारण प्रतिवादी को काफी परेशानी झेलनी पड़ी़
इस मामले में प्रतिवादी ने उपायुक्त के खिलाफ अवमानना का मुकदमा दायर कर दिया, यह मुकदमा उच्च न्यायालय के समक्ष आज भी विचाराधीन है़
मंत्री ने कहा कि इस अन्याय के खिलाफ प्रतिवादी ने कई दरवाजे खटखटाये. इसी क्रम मेें वह मुझसे भी मिले़ मंत्री श्री राय ने जमशेदपुर के दलजीत सिंह के पूरे मामले की जानकारी मुख्यमंत्री को विस्तार से दी है़ इसके साथ संबंधित दस्तावेज भी दिया है़
रांची : 200 करोड़ की भूमि को निजी हाथों में जाने से रोकने के लिए की है कार्रवाई : महाधिवक्ता
रांची : महाधिवक्ता अजीत कुमार ने कहा कि मामला न्यायालय में लंबित है. इसलिए वह कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं. परंतु मैं यह बताना चाहता हूं कि मेरे द्वारा इस मामले में जो भी कार्रवाई की गयी है अथवा सरकार की ओर से जो भी पक्ष रखा गया है, वह राज्य सरकार की लगभग 200 करोड़ मूल्यवाली भूमि को निजी हाथों में जाने से रोकने के लिए किया गया है. यह कार्रवाई सरकार के निर्देश पर ही की गयी है.
महाधिवक्ता श्री कुमार ने कहा कि उन्होंने कभी भी किसी भी मामले में राज्य सरकार को गुमराह नहीं किया है. यह भी कहना गलत है कि मेरे द्वारा कभी भी किसी के प्रति विद्वेष से कार्रवाई की गयी है. न्यायालय के सामने सारा पक्ष रखा गया है और न्यायालय को उस पर अभी निर्णय लेना है.
महाधिवक्ता ने कहा कि माननीय मंत्रीजी व सरकार से मैं यह दावे से कह सकता हूं कि राज्यहित में ही मैंने निर्णय लिया है या कोई पत्र लिखा था. संबंधित पत्र के परिप्रेक्ष्य में यह कहना है कि यदि राज्य सरकार के किसी अधिकारी ने कभी कोई गलत आदेश पारित किया हो, तो सरकार को उसके खिलाफ यथोचित कार्रवाई कर अथवा निर्णय लेकर गलतियों को सुधार करने का पूर्ण अधिकार है. संबंधित भूमि पर सरकार का पूर्ण अधिकार है, जिस पर हाइकोर्ट को अपना आदेश पारित करना है.
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